अधिकतम कितने दिन का अवैतनिक अवकाश ले सकते हैं?
प्रश्न:- स्थायी कार्मिक कितने दिन तक अवैतनिक अवकाश ले सकता है ?उसके खाते में कोई भी पीएल या एमएल नहीं है। कृपया अनुभवी साथी मार्ग दर्शन करें।
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उत्तर:-उचित कारण जैसे स्वयं या परिवार के किसी सदस्य की बीमारी, उच्च अध्ययन, कोई पाठ्यक्रम पूर्ण करना आदि पर अवैतनिक अवकाश स्वीकृत होता है।
नोट:-राजस्थान सेवा नियम 23(1)(क) के अनुसार एक राज्य कर्मचारी को 5 वर्ष से अधिक का निरन्तर रूप में, किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
परन्तु कार्यालयाध्यक्ष द्वारा एक बार मे अधिकतम 120 दिन तक कि स्वीकृति दी जा सकती है। उससे अधिक अवधि का अवकाश विभागाध्यक्ष ही स्वीकृत कर सकते है।
उपरोक्तनुसार अवकाश अवधि की सेवाओ की गणना पेंशन योग्य व एससीपी हेतु नही की जाएगी।
उपार्जित अवकाश गणना में नियमानुसार 10 दिन पर 1 अवकाश कम किये जायेंगे जिसकी अधिकतम अवकाशकालीन कार्मिक हेतु 15 दिन एवं गैर अवकाशकालीन हेतु 30 दिन होगी।
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