अध्ध्यन अवकाश/STUDY LEAVE
अध्ध्यन अवकाश राजस्थान सेवा नियम के अनुसार स्थायी कर्मचारी को देय लेकिन 20 वर्ष से अधिक की सेवा नही होनी चाहिए.
वैज्ञानिक तकनीकी अनुसन्धान सार्वजानिक हित में अध्ध्यन/प्रशिक्षण प्राप्त करने पर देय।
अययन अवकाश स्थायी कर्मचारी एवं
एवं अस्थायी राज्य कर्मचारी जिनकी 3 वर्ष की सेवा हो चुकी है,उनको देय है.
अधिकतम 24 माह तक पूर्ण सेवाकाल में एक साथ या टुकड़ो में अवकाश किया जा सकेगा
3
इसमें अर्द्ध वेतन की दर से वेतन मिलेगा लेकिन मकान किराया भत्ता देय नहीं है।
4अन्य अवकाश के साथ स्वीकृत किया जा सकता है।
5 राजस्थान सेवा नियम 121ए के अनुसार अध्ध्यन अवकाश अवधि के लिए निम्नानुसार बंध पत्र भरना पड़ता है.
अध्ध्यन अवकाश अवधि
8 माह
9 माह
1 वर्ष
2 वर्ष
बंध पत्र में अवधि
1 वर्ष का
2 वर्ष का
3 वर्ष का
5 वर्ष का
इस अवधि के पूर्ण होने से पूर्व सेवा छोड़ने पर प्रशिक्षण अवधि का वेतन/खर्च जमा करना होगा
राहुल कुमार जैन
एडमिन पेनल
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