अवकाश के दौरान HRA राजस्थान
राजस्थान सेवा नियमों के नियम 42 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा गृह किराया भत्ता नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं: उक्त नियमों में नियम 6 के विद्यमान खण्ड (क) के साथ नोट (1), (2), (3) एवं (4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:
6. अवकाश के दौरान HRA विभिन्न परिस्थितियों में गृह किराया भत्ते का विनियमन:
(क) छुट्टी या अस्थायी स्थानांतरण के दौरान:
(1) कोई सरकारी कर्मचारी छुट्टी या अस्थायी स्थानांतरण के दौरान उसी दर पर गृह किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जिस दर पर वह छुट्टी पर जाने से पूर्व प्राप्त कर रहा था।
(2) ‘छुट्टी’ से तात्पर्य सभी प्रकार की कुल छुट्टियों से है जो 120 दिन से अधिक नहीं होगी तथा छुट्टी के प्रथम 120 दिन यदि छुट्टी की वास्तविक अवधि उस अवधि से अधिक है तथा सेवानिवृत्ति की तैयारी के अवकाश के मामले में, 120 दिन से अधिक नहीं की विशेषाधिकार छुट्टी। सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए ली गई 120 दिन की छुट्टी, लेकिन इसमें अतिरिक्त छुट्टी, अध्ययन अवकाश और अस्वीकृत छुट्टी/अंतिम छुट्टी शामिल नहीं है, चाहे वह नोटिस अवधि के साथ चल रही हो या नहीं। जब छुट्टी या अवकाश को छुट्टी के साथ जोड़ा जाता है, तो छुट्टी या अवकाश और छुट्टी की पूरी अवधि को छुट्टी के एक दौर के रूप में लिया जाना चाहिए। अन्य छुट्टी के क्रम में मातृत्व अवकाश दिए जाने की स्थिति में इस भत्ते को प्रदान करने के उद्देश्य से 120 दिनों की सीमा को बढ़ाकर 180 दिन कर दिया जाएगा।
(3) किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा वरिष्ठ या कनिष्ठ विशेषज्ञ या राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के किसी अधिकारी से चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर ली गई छुट्टी की अवधि के दौरान टीबी, कैंसर, कुष्ठ रोग या मानसिक रोग से पीड़ित होने की स्थिति में, इस भत्ते को प्रदान करने के लिए खंड (2) में निर्दिष्ट 120 दिन और 180 दिन की सीमा को 240 दिन तक बढ़ाया जाएगा, चाहे वह छुट्टी खंड (2) में परिभाषित अन्य छुट्टी के प्रारंभ से ही चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर हो या उसके क्रम में हो।
(4) ‘अस्थायी स्थानांतरण’ से तात्पर्य किसी अन्य स्थान पर ड्यूटी के लिए स्थानांतरण से है, जो चार महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं है। इस नियम के प्रयोजनों के लिए इसमें प्रतिनियुक्ति भी शामिल है। चार महीने की सीमा के अधीन रहते हुए, कुल मकान किराया भत्ता, यदि अस्थायी ड्यूटी बाद में चार महीने से अधिक समय के लिए बढ़ा दी जाती है, तो विस्तार के आदेश की तिथि तक बरकरार रहेगा।
(5) पहले 120 दिनों से अधिक छुट्टी की अवधि के दौरान मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.) का आहरण तथा उपर्युक्त खण्ड (3) में उल्लिखित चिकित्सा आधारों के अलावा अन्य आधारों पर लिए गए 180 दिनों के लिए अनुलग्नक-बी में निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगा।
अवकाश के दौरान HRA,यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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