अवकाश वेतन राजस्थान
एक कर्मचारी द्वारा निजी प्रयोजन हेतु अवकाश उपभोग करने पर अवकाश समय में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम संख्या 97 के अनुसार अवकाश वेतन अर्जित करेगा
प्रत्येक प्रकार के अवकाश के लिए देय अवकाश वेतन की राशि:
( 1 ) उपार्जित अवकाश पर एक कर्मचारी अवकाश वेतन प्राप्त करने का निम्न प्रकार अधिकारी होगा :-
उस वेतन के समान जिसे वह अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व के दिन प्राप्त करने का अधिकारी हो :
किंतु यदि उस दिन वह अतिरिक्त कार्य करने के कारण स्वीकृत वेतन भी प्राप्त कर रहा है.या सेवा नियम 50 के अंतर्गत अपने पद के कार्यों के अतिरिक्त पद का कार्यभार सम्हालने के कारण अतिरिक्त वेतन प्राप्त कर रहा हो, तो अवकाश वेतन देने में ऐसा विशेष वेतन या अंतर् वेतन सम्मिलित नही किया जायेगा ।
(2) एक अधिकारी जो अर्धवेतन अथवा अदेय अवकाश पर हो तो उसेअवकाश वेतन के रूप में वेतन की आधी राशि प्राप्त होगी।
अर्धवेतन पर मूल वेतन का आधा जो 59000 से अधिक नहीं होगा । अर्धवेतन पर महंगाई भत्ता प्राप्त होगा और मकान किराया भत्ता 120 दिन तक मूल वेतन के अनुसार देय होगा । 120 दिन के अर्धवेतन अवकाश के बाद मकान कराया भत्ता मिलना बदं हो जाएगा।
(3) रूपान्तरित (कम्यूटेड) अवकाश पर एक अधिकारी को अवकाश वेतन उसी प्रकार मलेगा जो उसे उपार्जित अवकाश पर दिया जाता है।
(4) एक राज्य कर्मचारी जो असाधारण अवकाश पर हो, उसे उसे किसी प्रकार का अवकाश वेतन नहीं मिलेगा।
(5) विद्यालयों व महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों को विश्राम काल का वेतन दिया जायेगा।
(6 ) नियम 103 के अनुसार मातृत्व अवकाश,पितृत्व अवकाश एवम गर्भपात अवकाश यह सभी सवैतनिकअवकाश है इसमें कर्मचारी को नियमित पूरे वेतन का भुगतान होता है।
पितृत्व या मातृत्व अवकाश में वेतन उसी दर पर मलेगा जो अवकाश से जाने से पूर्व प्राप्त हो रहा था।
(7) चाइ केयर लीव में प्रथम 365 दिन 100% की दर से वेतन एवम उसके बाद 80% की दर से वेतन का भगुतान किया जाता है।
राहुल कुमार जैन
एडमिन पैनल
हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े – https://t.me/Governmentemployeesnews