आयकर नोटिस
आयकर नोटिस मिलने पर, आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
धारा 139(9) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, यदि आयकर रिटर्न में कोई त्रुटि या विसंगति पाई जाती है, तो आयकर अधिकारी रिटर्न को अमान्य घोषित करने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुधार करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं।
इस धारा के तहत आयकर नोटिस मिलने पर, आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
- नोटिस की समीक्षा करें: नोटिस में उल्लिखित त्रुटि या विसंगति की जांच करें।
- सुधार करें: यदि त्रुटि आपकी ओर से है, तो सुधार करें और सही जानकारी प्रदान करें।
- जवाब दें: निर्धारित समय सीमा के भीतर आयकर अधिकारी को जवाब दें।
- आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें: यदि आवश्यक हो, तो सुधार के समर्थन में दस्तावेज़ संलग्न करें।
- आयकर अधिकारी से संपर्क करें: यदि आपको नोटिस के बारे में कोई संदेह है, तो आयकर अधिकारी से संपर्क करें।
याद रखें, धारा 139(9) के तहत नोटिस मिलने पर तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है ताकि आयकर अधिकारी द्वारा रिटर्न को अमान्य घोषित करने से बचा जा सके।
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