एक डीडीओ एक प्रोबेशनर कम॔चारी को कुल कितने दिनो की अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर सकता है?राजस्थान राज्य कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
प्रश्न:- एक डीडीओ एक प्रोबेशनर कम॔चारी को कुल कितने दिनो की अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर सकता है ?
उत्तर:- प्रोबेशन में डीडीओ को अवैतनिक अवकाश स्वीकृति का अधिकार नही है। केवल नियुक्ति अधिकारी ही 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम है। 30 दिन से अधिक के अवैतनिक अवकाश स्वीकृति हेतु प्रशासनिक विभाग ही सक्षम है।
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