एक राज्य कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उसके चार्ज को अन्य राज्य कर्मचारी को देने की क्या प्रक्रिया है राजस्थान राज्य कर्मचारियों हेतु महत्वपूर्ण जानकारी
प्रश्न- एक राज्य कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उसके चार्ज को अन्य राज्य कर्मचारी को देने की क्या प्रक्रिया है?
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उत्तर:-【1】सर्व प्रथम कार्मिक के अचानक डेथ होने की सूचना अपने नियंत्रण अधिकारी को अविलंब देवे एवम उनके पास स्थित चार्ज हस्तांतरण के लिए पंचनामा बनाकर अलमारी का ताला तोड़ कर चार्ज अधिग्रहण करने के आदेश करावे।।
【2】आदेश जारी होने के बाद नियंत्रण अधिकारी जी के निर्देश अनुसार एक 5 सदस्यों की समिति का निमार्ण करे जिसमे राजपत्रित अधिकारी/ लेखा कार्मिक या अधिकारी/एक लिपिक वर्ग से कोई लिपिक/चार्ज जिसको देना है आदि अवश्य सदस्य बनावे।।
【3】समिति की देख रेख में पंचनामा बना कर चार्ज से सम्बंधित अलमारी का ताला तोड़े एवम स्टॉक रजिस्टर के अनुसार उपलब्ध सामग्री का भौतिक सत्यापन कर जो सामग्री उपलब्ध है उसकी सूची बना लेवे।।
【4】Ddo एवं समिति से प्रमाणित सूची अनुसार उपलब्ध सामग्री का चार्ज नये चार्ज प्रभारी को हैंड ओवर कर देवे
【5】जो सामग्री कम मिलती है उसकी अलग से सूची बना कर उस सामग्री के लिए नियमानुसार वसुली की राशि निर्धारित करें एवं कुल वसूली की राशि कार्मिक के नॉमिनी से वसूल कर राजकीय कोष में राशि चालान से जमा करवा देवे एवं सूची एवम चालान की कॉपी स्टॉक रजिस्टर में चस्पा कर देवे जिससे भविष्य में ऑटिड करवाते समय सुविधा रहे।।
【5】यदि नॉमिनी द्वारा वसूली की राशि भरने से इनकार कर देवे तो पारिवारिक पेंशन हेतु दिए जाने वाले अदेय प्रमाण पत्र में सामग्री बकाया है का उल्लेख कर सूची सलंग्न कर देवे एवं पेंशन कुलक में निर्धारित प्रपत्र में वसूली की राशि ग्रेच्युटी मेसे समायोजन किये जाने की अभिषशा अंकित कर देवे।।
नोट:-इस सम्बंध में नियंत्रण अधिकारी किसी को जांच अधिकारी भी नियुक्त कर सकते है उस स्थिति में जांच अधिकारी की उपस्थिति में सम्पूर्ण प्रक्रिया संपादित कर एक प्रतिवेदन भी तैयार किया जा सकता है।
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