एचआरए किस परिस्थिति में राज्य सरकार के सेवक के लिए स्वीकार्य नहीं होगा?राजस्थान राज्य कर्मचारियों हेतु महत्वपूर्ण जानकारी
प्रश्न – 3. एचआरए किस परिस्थिति में राज्य सरकार के सेवक के लिए स्वीकार्य नहीं होगा?
उत्तर – 1. कार्मिक जो
(i) सरकारी स्वामित्व या लीज पर आवास या सरकारी भवन में रियायती दरों पर आवास सुविधा अर्थात् सर्किट हाउस, डाक बंगले, सरकार के स्वामित्व वाले होस्टल आदि प्राप्त करता है या
(ii) देवस्थान विभाग या किसी अन्य सरकारी विभाग से संबंधित आवास या
(iii) U.l.T./स्थानीय कोष निकाय या किसी अन्य स्वायत्त निकाय से संबंधित आवास प्राप्त करता है तो वह मकान किराया भत्ता प्राप्ति का हकदार नही होगा।
2. जो कार्मिक सरकारी आवास के आवंटन की तारीख से या लीज की तारीख से या आवास आवंटन के आठवें दिन से सरकारी आवास के आवंटन की तारीख के बाद, जो भी पहले हो, स्वीकार करता है।
3. जो कार्मिक सरकारी आवास साझा करता है जो किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को मुफ्त किराए पर आवंटित किया जाता है या यदि अपनी पत्नी / उसके पति को आवंटित आवास में रहता है या सरकार या स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रमों या निकायों द्वारा उसके / उसके माता-पिता / बेटे / बेटी को आवंटित किया जाता है। नियम 3
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