एचआरए की गणना के लिए मूल वेतन क्या माना जाता है?राजस्थान राज्य कर्मचारियों हेतु महत्वपूर्ण जानकारी
प्रश्न – . एचआरए की गणना के लिए मूल वेतन क्या माना जाता है? उत्तर – मूल वेतन का अर्थ है – राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (24) (i) में परिभाषित वेतन जिसमें मूल वेतन, विशेष वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन शामिल है या वित्त विभाग के आदेश FD/F.6 (4) एफडी / नियम / 2017 दिनांक 30-10-2017 के अनुसार पे मैट्रिक्स में वर्णित सेल में निर्धारित वेतन को मकान किराया गणना हेतु मूल वेतन माना जाता है।
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