कार्यग्रहण अवधि अभिवृद्धि:-
*नव नियुक्त अभ्यार्थियों का चयन सरकारी सेवा में होने पर कार्यग्रहण अवधि अभिवृद्धि (विस्तार) के संबंध में* :-
1. किसी भी स्थिति में नव नियुक्त भर्ती से चयन अभ्यर्थियों का कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि (विस्तारित) नहीं किया जावेगा।
2. किसी अभ्यार्थी के नियुक्ति आदेश जारी होने के समय तकनीकी/उच्चतर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने के कारण 06 माह की अवधि में कार्यग्रहण करने में असमर्थ होने अधिकतम 06 माह तक कार्यग्रहण अवधि विस्तारित की जा सकती है।
3. अगर 06 माह में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता है तो उनको एक बार कार्यग्रहण करना होगा। फिर विभाग द्वारा शेष पाठ्यक्रम हेतु असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है
।4. यदि अभ्यार्थी पहले से राज्य सेवा में नियमित रूप से पदस्थापित है तो पूर्व पदस्थापित विभाग से कार्यमुक्त होने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। विभाग द्वारा अनिवार्यता समय सीमा में कार्यमुक्त करना होगा।
5. यदि पूर्व विभाग में (राजस्थान सरकार के विभाग) कार्मिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक जांच कार्यवाही लंबित हो तो रोका नहीं जावे, कार्यमुक्त किया जावे, जांच प्रस्ताव नव नियुक्ति विभाग को सौंपा जाएगा। लेकिन अनिवार्यता कार्यमुक्त करना होगा।
6. अगर कार्मिक का चयन अन्यत्र यथा -भारत सरकार/अन्य राज्य सरकार/स्वायत्तशासी संस्थान/निजी क्षेत्र आदि में हुआ है तो जांच का निपटारा 03 माह में पूर्ण करनी आवश्यक है।
7. विशेष परिस्थितियों में जैसे – गर्भावस्था, मातृत्व अवकाश, आदि विशेष पारिवारिक परिस्थितियों के कारण नियुक्ति अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण अवधि में विस्तार की अनुमति दी जा सकती है।
8. ध्यान रहे कार्यग्रहण अभिवृद्धि (विस्तारित) अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी*नोट* :- *6माह की अवधि नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से गिना जाएगा*
*नरेंद्र सिंह सालासर**सहायक प्रशासनिक अधिकारी**DEO SEC.CHURU*Admin पैनल