कैशियर के कर्तव्य एवं अधिकारों के संबंध में जानकारी
Cashier Duties and Responsibilities in Rajasthan
प्रश्न:-कैशियर के कर्तव्य एवं अधिकारों के संबंध में जानकारी देवें।*
उत्तर:- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार कैशियर के कर्तव्य एवं अधिकार निम्नानुसार हैं:
कैशियर मंत्रालयिक सेवा का कार्मिक होता है जिसे कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कैश का कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है तथा इस हेतु उसे विशेष भत्ता विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाता है तथा सरकार को वित्तीय हानि ना हो इस हेतु उससे प्रतिभूति राशि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम संख्या 313 के अंतर्गत ली जाती है। कैशियर के दायित्व नियम 60 तथा अग्रिम आहरण की वसूली के संबंध में उसकी शक्तियां नियम 170 में दी गई है।
नियम 60:-
कार्यालय में राशि प्राप्त करना, प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप रसीद देना, रसीद बुकों का संधारण करना व रसीद बुकों का लेखा रखना।
कैश बुक में लेखांकन तथा उसका संधारण ।
नगद शेष , प्रतिभूतियां,अपने प्रभार के अंतर्गत मूल्यवान की अभिरक्षा करना।
बिल ट्रांसिट रजिस्टर ,वाउचर, चैक बुको का संधारण ,सेवा डाक टिकटों का लेखा रखना और उनको जारी करना ।
राशि को बैंक ले जाना और बैंक से राशि लाना।
नियम 170:-
सरकारी कार्मिकों को स्थाई अग्रिम में से अस्थाई अग्रिम दिए जाने पर अधिकतम चार हफ्तों में उसका हिसाब प्रस्तुत न करने पर तथा शेष राशि जमा न करवाने पर अथवा ए. सी. बिल विरुद्ध आहरित अग्रिम का हिसाब तीन माह में नहीं देने तथा शेष राशि जमा न करवाने पर कैशियर बिना संबंधित सरकारी कार्मिक को नोटिस दिए सालाना 18% ब्याज लगाकर वेतन बिल से वसूली कर सकता है।
उमेश कुमार श्योराण: कनिष्ठ सहायक राउमावि छाजूसर, चूरू
पे मैनेजर इन्फो
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