क्या एक राज्य कर्मचारी कार्यालय समय/ड्यूटी के पश्चात भी सरकार के अधीन रहता हैं ?
क्या एक राज्य कर्मचारी 24 घंटे सरकार के अधीन रहता हैं ?
प्रश्न:- क्या एक राज्य कर्मचारी कार्यालय समय/ड्यूटी के पश्चात भी सरकार के अधीन रहता हैं ?
उत्तर:- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम संख्या 13 में यह प्रावधान है कि राज्य कर्मचारी सम्पूर्ण समय राज्य सरकार के अधीन है और सक्षम प्राधिकारी जिस ढंग से चाहे उसे राजकार्य में नियोजित कर सकता है। इसके लिए राज्य कर्मचारी कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक का दावा नहीं कर सकेगा। इस प्रकार राजकीय सेवा कर्मचारी लिए एक पूर्णकालिक नौकरी है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य कर्मचारी 24 घंटे सरकार के अधीन है।
उमेश कुमार श्योराण: कनिष्ठ सहायक राउमावि छाजूसर, चूरू
पे मैनेजर इन्फो
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