क्या एचआरए अस्थायी स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी के लिए स्वीकार्य होगा?राजस्थान राज्य कर्मचारियों हेतु महत्वपूर्ण जानकारी
उत्तर – हां, लेकिन चार महीने की सीमा के अधीन। यदि अस्थायी सेवा को बाद में चार महीने से आगे बढ़ा दिया जाता है, तो एचआरए सेवा विस्तार के आदेश की तारीख तक बरकरार रहेगा। नियम 6 (ए) (3)
क्या एचआरए कार्यग्रहण काल के दौरान कर्मचारी के लिए स्वीकार्य होगा?
उत्तर – हाँ, एक सरकारी सेवक को कार्यग्रहण काल के दौरान उसी दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा जो वह उस स्थान पर प्राप्त कर रहा था जहाँ से उसका स्थानांतरण किया गया था। हालांकि कार्यग्रहण काल को अन्य अवकाश के साथ लेने पर यह अधिकतम 180 दिनों की छुट्टी की सीमा के साथ दिया जाएगा। नियम 6 (बी)(i)
क्या एचआरए कर्मचारी को छुट्टी के दौरान स्वीकार्य होगा?
उत्तर – एक सरकारी कर्मचारी असाधारण अवकाश, अध्ययन अवकाश और इनकार छुट्टी / टर्मिनल छुट्टी को छोड़कर 180 दिनों से कम के सभी प्रकार के अवकाशों के दौरान उसी दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो वह छुट्टी पर जाने से पहले प्राप्त कर रहा था। टीबी, कैंसर, कुष्ठ या मानसिक रोग से पीड़ित एक सरकारी कर्मचारी नियम 6 (a) नोट (2) में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन 240 दिनों से अधिक की छुट्टी के दौरान मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। नियम 6 (ए) (1) और (2)
किस दर पर एचआरए उस कर्मचारी के लिए स्वीकार्य होगा जो एक नए स्थान पर स्थानांतरित हो गया है?
उत्तर – एक सरकारी कर्मचारी जो अपने पुराने कार्यस्थल पर मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहा है और जो स्थानांतरण पर अपने परिवार को पुराने स्थान पर छोड़ देता है क्योंकि उसने नए स्थान पर किराए पर / खुद का घर नहीं लिया है या उसे नए स्थान पर सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है, तो वह नए स्थान पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने तक की अवधि के लिए पुराने स्थान पर उसके द्वारा जिस दर पर मकान किराया भत्ता आहरित किया जा रहा था, उसी दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जब तक कि उसे नए स्थान पर राजकीय आवास आवंटन नही हो/किराए का मकान प्राप्त न कर ले। नियम 6 (बी) (ii)
क्या एचआरए पोस्टिंग ऑर्डर (एपीओ) की प्रतीक्षा के दौरान कर्मचारी के लिए स्वीकार्य होगा?
उत्तर – सरकारी कर्मचारी को एपीओ की अवधि के दौरान ड्यूटी पर माना जाता है अतः एपीओ अवधि के दौरान कार्मिक मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा। नियम 6 (c)
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