क्या नए प्रोबेशन में पूर्व पद का वेतन एवं भत्तों का भुगतान होगा एवं अन्य क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी।
प्रश्न:-एक अध्यापक जिसकी 4 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है एवं उनका स्थाईकरण भी 3rd ग्रेड में हो चुका है उनका 2nd ग्रेड में सीधी भर्ती में चयन हो गया है उनको क्या नए प्रोबेशन में पूर्व पद का वेतन एवं भत्तों का भुगतान होगा एवं अन्य क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी कृपया जानकारी देवें ?
उत्तर:-(1)▪️राज्य सरकार द्वारा जारी हर नियुक्ति आदेश में यह लिखा हुआ होता है कि पूर्व से सेवारत स्थाई कार्मिक को नए प्रोबेशन में विद्यमान वेतन आहरित किए जाने का विकल्प देने की अनुमति होती है।
(2)▪️नए प्रोबेशन में यदि कार्मिक को 2 वर्ष का पूर्व पद का वेतन आहरित करना है तो अपने DDO को Joining के समय एक साधारण एप्लीकेशन में इस आशय का विकल्प पत्र भर कर देना पड़ता है कि मैं नए प्रोबेशनकाल में पूर्व पद का वेतन आहरित करने का विकल्प देता हूँ।
(3) ▪️सम्बन्धित DDO द्वारा उस विकल्प पत्र के आधार पर कार्मिक की सेवापुस्तिका में नए पद के प्रोबेशनकाल में विद्यमान वेतन लेने का इंद्राज किया जाता है।
(4) ▪️कार्मिक द्वारा विद्यमान वेतन का विकल्प देने के बाद उसे 2 वर्ष के प्रोबेशनकाल मे पूर्व पद के अनुसार वेतन का भुगतान एलपीसी के आधार पर किया जाता है।
(5)▪️कार्मिक द्वारा विद्यमान वेतन का विकल्प देने पर पूर्व पद पर आहरित वेतन,मंहगाई भत्ता, मकान किराया आदि उसी दर से प्राप्त होंगे एवं एलपीसी के अनुसार सभी कटौतियां भी वेतन से की जाती है।
(6)▪️विद्यमान वेतन का विकल्प देने पर एक जुलाई को नियमित वेतनवृद्धि भी पूर्व आहरित वेतन में स्वीकृत की जाती है।
(7)▪️विद्यमान वेतन का विकल्प देने के बाद 2 वर्ष के नए प्रोबेशनकाल में कोई PL/HPL अर्जित नहीं होती है परंतु पिछली सेवा से अर्जित PL/HPL जो खाते में जमा हैं उसका उपभोग कार्मिक द्वारा किया जा सकता है।
(8)▪️विद्यमान वेतन का विकल्प देने के बाद नए प्रोबेशनकाल में बोनस का भुगतान नहीं किया जाता है मतलब प्रोबेशनकाल में किसी भी परिस्थिति में किसी कार्मिक को बोनस का भुगतान नहीं होगा।
(9)▪️विद्यमान वेतन का विकल्प देने के बाद राजकीय यात्रा करने पर TA & DA का भुगतान भी पूर्व वेतन की दर के अनुसार किया जाता है।
(10)▪️नए प्रोबेशनकाल में कार्मिक को मातृत्व अवकाश/पितृत्व अवकाश एवं पूर्व पदानुसार अन्य सुविधाएँ भी मिलती हैं।
(11) ▪️यदि विद्यमान वेतन आहरण का विकल्प नहीं दिया जाता है तो प्रोबेशनकाल में नए पद के अनुसार Fix वेतन का भुगतान किया जाएगा।
(12)▪️ सीधी भर्ती में दो वर्ष एवं कुछ विभागों में डीपीसी में एक वर्ष की समय अवधि में कार्मिक चाहे तो नियुक्ति अधिकारी से लियन नियम के तहत स्वीकृति जारी करवा कर पूर्व पद पर वापिस कार्यग्रहण कर सकता है।
दिलीप कुमार
एडमिन पैनल
पे मैनेजर इन्फो
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