क्या वेतन बिलों का इंद्राज राजकीय रोकड़ पंजिका में करना अनिवार्य है?
प्रश्न:-क्या वेतन बिलों का इंद्राज राजकीय रोकड़ पंजिका में करना अनिवार्य है?जबकि बजट IFMS पर जारी होता है कार्यालय रोकड़ से कोई लेना देना नही है। वेतन विपत्र कार्यालय में सुरक्षित संधारित किए जा रहे हैं।
पे पोस्टिंग इंद्राज किया जा रहा है
बिल इनकेसमेंट, बिल रजिस्टर एवं बजट कंट्रोल रजिस्टर संधारित कर रखे हैं।
कार्यालय संबंधित अन्य राजकीय रोकड़ का लेखा जोखा नियमानुसार संधारित किया जाता है।
कृपया नियमों के तहत मार्गदर्शन देवे।
क्या राजकीय रोकड़ में वेतन बिलों का आय व्यय लेखा जोखा का अंकन किया जावें।
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उत्तर:-GF&AR के अनुसार समस्त राजकीय लेन देन को राजकीय रोकड़ पंजिका में इंद्राज करना जरूरी है जिसकी समय समय पर ऑडिट भी होती है।
ऑन लाइन भुगतान की शुरुवात होने के बाद कैशबुक नही भरनी है ऐसा कोई आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी नही हुआ है।
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