क्या CL के साथ अन्य अवकाश ले सकते हैं?राजस्थान राज्य कर्मचारियों हेतु महत्वपूर्ण जानकारी
आकस्मिक अवकाश राजस्थान सेवा नियम खंड द्वितीय में परिभाषित है और अन्य अवकाश आरएसआर खंड प्रथम के नियम 7(15) में परिभाषित है । नियम 88 यह कहता है किसी भी अवकाश को अन्य अवकाश के साथ या उसकी निरंतरता में लिया जा सकता है । नियम 7(15) में आकस्मिक अवकाश को शामिल नहीं किया गया है । आकस्मिक अवकाश में कर्तव्य वेतन मिलता है अर्थात् कर्मचारी को अवकाश वेतन ना मिल कर जो ड्यूटी के समय मिलता है वही वेतन मिलेगा और आकस्मिक अवकाश के समय वेतन की वृद्धि भी होती है तो उसका लाभ मिलता है । अन्य अवकाश में कर्मचारी को अवकाश वेतन मिलता है और अवकाश काल में कर्मचारी कर्तव्य से अनुपस्थित माना जाता है । इसी कारण परिशिष्ठ १.३ में यह शर्त रखी गई आकस्मिक अवकाश को अन्य अवकाश के साथ नहीं लिया जा सकता है । और नियम 59 की शर्तें भी नियम 7(15) पर लागू होती है
एक साथ कितनी CL ली जा सकती हैं?
एक साथ अधिकतम 10 CL ली जा सकती हैं.
यदि CL लेने के बाद ML/PL/HPL लेना पड़े तो कई बार इसे अन्य अवकाश में बदलने की आवश्यकता पड़ जाती हैं. तब इसे किस प्रकार अन्य अवकाश में बदला जावे?
क्या CL के साथ अन्य अवकाश जुड़ सकते हैं?
CLको ML/PL में कैसे बदलें?
CL को अन्य अवकाश में कैसे बदलें?
अवकाश की प्रकृति बदलना और अवकाश निरस्त करना, दो अलग अलग तथ्य हैं.
चूंकि आकस्मिक अवकाश किसी अन्य अवकाश की निरंतरता में स्वीकृत नहीं किया जा सकता अतः उक्त स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किये जाकर सम्पूर्ण अवधि का अन्य आवेदित अवकाश स्वीकृत किया जाएगा.
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