क्या DDO द्वारा 120 दिन की CCL एक सत्र में देने के बाद निरंतर में CL या PL या HPL स्वीकृत कर सकते है?
प्रश्न- क्या DDO द्वारा 120 दिन की CCLएक सत्र में देने के बाद निरंतर में CL या PL या HPL स्वीकृत कर सकते है ? कृपया समाधान बताएं।
उत्तर- वित्त विभाग द्वारा दिनांक 22.05.2018 को जारी चाइल्ड केयर अवकाश अधिसूचना के बिंदु संख्या 2(ii) एवं 2(xi) तथा निदेशक महोदय बीकानेर के द्वारा दिनांक 10.07.2018 को जारी स्पष्टीकरण के बिंदु संख्या 01 एवं 07 के अनुसार चाइल्ड केयर लीव को उपार्जित अवकाश (PL) के समान माना गया है एवं पीएल नियमों के अनुसार ही कार्यालयाध्यक्ष को 120 दिन तक चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृति की अनुमति प्रदान की गई है।
वित्त विभाग के नोटिफिकेशन 22.05.2018 के बिंदु संख्या 2(ii) में लिखा हुआ है – “Child Care Leave may be combined with leave of any other kind due and admissible.”
2(xi) “The leave is to be treated like the Privilege Leave and sanctioned as such.”
अतः उक्त बिंदु के अनुसार चाइल्ड केयर अवकाश की निरंतरता में आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य अवकाश (PL/HPL) नियमानुसार लिए जा सकते है।
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