क्या HPL/ML बिना मेडिकल ग्राउंड के भी ली जा सकती (व्यक्तिगत कारणों के लिए) है राजस्थान राज्य कर्मचारियों हेतु उपयोगी जानकारी
प्रश्न:- क्या HPL/ML बिना मेडिकल ग्राउंड के भी ली जा सकती (व्यक्तिगत कारणों के लिए) है। अधिक दिनों के अवकाश पर रहना हो तो एक दिन की एक HPL/ML भी कटवा सकते है क्या ?
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उत्तर;-RSR नियम 93(1) क के अनुसार एक राज्य कर्मचारी को प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर 20 दिवस का HPL देय होगा। उक्त देय अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा निजी कारणों से स्वीकृत किया जा सकता है। RSR नियम 97 (2) के अनुसार HPL जो रूपांतरित नही की गई है उसे HPL अवधि में अवकाश वेतन के रूप में वेतन की आधी राशि के समान वेतन मिलेगा।
93(1)क HPLअवकाश के लिए और 97(2) HPL अवकाश पर देय वेतन के लिए है।
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