जब प्रधानाचार्य अवकाश पर हो तब इंचार्ज के दायित्व:-
शिक्षा विभागीय नियमावली 1997 में स्पष्ट प्रावधान है की जब भी संस्था प्रधान अवकाश पर जाए तो विद्यालय में समुचित प्रबंध कर के जाए । जिस दिन संस्था प्रधान अनुपस्थित है तो प्रशासनिक दायित्व वरिस्थतम कार्मिक के पास होगा । अध्यापक दैन्दिनी पर वे हस्ताक्षर करेंगे । आकस्मिक अवकाश हेतु अधिकृत कर के जाते है तो केवल आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकते है अन्य अवकाश नहीं । कर्मचारी उपस्थिति पंजिका उनके नियंत्रण में रहेगी और किसी का भी कॉलम रिक्त नहीं छोड़ा जाएगा । अगर कोई कार्मिक नियमानुसार कार्य नहीं करता है तो इसकी लिखित सूचना प्रिंसिपल को देंगे उनको नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है । नोटीस जारी करने का अधिकार उनके पास ही होगा जो कार्रवाई करने हेतु सक्षम/ प्राधिकृत है ।
प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा यदि आदेश दिया गया हो कि उनकी अनुपस्थिति में प्रशासनिक कार्य किसी अध्यापक के अधीन रहेगा तो यह उन अध्यापक हो गई थी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई होगा परंतु यदि आदेश जारी नहीं किया गया हो तो प्रधानाचार्य महोदय की अनुपस्थिति में वरिष्ठित शिक्षक प्रशासनिक कार्य के लिए उत्तरदाई होगा यह उनकी जिम्मेदारी होगी कि वह किसी अध्यापक के लिए उपस्थित पत्रिका किस तरह से संधारण करते हैं
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