दिनांक 01.04.2022 या इसके पश्चात् सेवानिवृत्त/मृत्यु होने वाले कार्मिकों के NPS भुगतान के संबंध में निर्देश
Nps में कुल जमा का 60% आहरण होगा।
राज्य सरकार 50% वापिस जमा करवाना होगा।
जेसे किसी कार्मिक का 1000000 जमा है तो
500000 राज्य सरकार का जमा करवाना होगा।
आहरित हुआ 60% प्रतिशत यानी 600000
अब 600000 मैसे 500000 राज्य सरकार के जमा होगा।
बचे 100000/-
एक लाख मैसे RGHS की कटौती ओर होगी।
शेष कार्मिक को भुगतान होगा।
अगर कार्मिक की डेथ हो जाती है तो SIPF अपने ACCOUNT में राशि मंगवाएगा।
अगर कार्मिक सेवानिवृत्ति होता है तो कार्मिक के खाते में राशि जमा होगी। फिर कार्मिक द्वारा चालान से राज्य सरकार की राशि जमा करवानी होगी।
नोट – NSDL में शेष राशि 40% की पेंशन देय होगी। जो पेंशन नियम 1996 के साथ पेंशन /पारिवारिक के साथ देय होगी।
दिनांक 01.04.2022 या इसके पश्चात् सेवानिवृत्त/मृत्यु होने वाले कार्मिकों के NPS भुगतान के संबंध में निर्देश :-अर्थात दो दो पेंशन मिलेगी।
उदाहरण में वर्णित 5 लाख का जीपीएफ ब्याज भी देय होगा।
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