निर्वाह भत्ता बिल
निलंबित कर्मचारी का निर्वाह भत्ता IFMS3.0 पर बनाने का प्रोसेस
सबसे पहले कर्मचारी की सर्विस डिटेल में स्टेटस सस्पेंड करें.एवं बाकि सूचनाये भरते हुए डॉक्यूमेंट अपलोड करें
उसके बाद Subsistence management मे subsistence allowance modification/revoke > modify > allowance details मे जाकर सूचनाएं भरते हुए allowance Rate % के बाद calculate उसके बाद ऑडर अपलोड करें
तत्पश्चात रेगुलर सैलरी (मैनुअल) से वेतन बनावे एवं Auto salary tab से फिर बिल को OTP वैरीफाइड कर ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर दें
निर्वाह भत्ता बिल पहला तरीकाः-
>>आईएफएमएस 3.0 को लाॅगिन के बाद एम्प्लोयी मॉडिफिकेशन – सर्विस डिटेल -एम्प्लोयी स्टेट्स
– Suspended कर देवे यथा समस्त काॅलम की पूर्ति करते हुये सबमिट कर देवे।
>>फिर आप सैलरी प्रिपरेशन में पार्शियल-पे में Enter date range, (01.04.2024 to 30.04.2024 जो बिल
आपको बनाना है वह दिनांक अंकित करे Group (….) , Employee States (Suspended) Suspende
percent (50/75%) Employee Active status ( Active रहने देवे ) Actual post ;यहां पर अगर सही
पोस्ट नही आ रही है तो other पर क्लिक पर Manual भर सकते है।
>>Allowance / Deducation चेक कर लेवे फिर एड करते हुये सबमीट कर देवे।
>>अब आप सैलरी बिल में Partial Previous Month salary से प्रोसेस करे। यहाँ पर आपको सैलरी पूरी बनी
हुयी दिखाई देगी, परन्तु वास्तिव में निर्वाह भत्ता (50/75प्रति.) ही बना है सही निर्वाह भत्ता ऑटो सैलरी प्रोसेस में दिखाई देगा।
>>बिल के साथ नियम 53(2) के अन्तर्गत आय का स्त्रोत नही होने का प्रमाण पत्र अपलोड करे देवे।
>>ऑटो सैलरी के माध्यम से कोष कार्या लय को बिल प्रस्तुत करे देवे।
निर्वाह भत्ता बिल दुसरा तरीकाः-
>>आईएफएमएस 3.0 को लाॅगिन के बाद एम्प्लोयी मॉडिफिकेशन में सर्विस डिटेल में एम्प्लोयी स्टेट्स में
Suspended कर देवे यथा समस्त काॅलम की पूर्ति करते हुये सबमिट कर देवे।
>>Employee Management- Subsistance management Subsistance esa Subsistence Allowance
Initiation कार्मिक को सलेक्ट करे फिर Subsistance Allowance detail पर क्लिक कर डिटेल की पूर्ति
करते हुये सबमीट कर देवे।
>>सबमीट के बाद डिजिटल हस्ताक्षर (ओटीपी) के माध्यम से Subsistance grant sanction orde प्राप्त करे।
>>निर्वाह भत्ता 75 प्रति. करना हो तोSubsistence allowance modification/revoke से कर सकते है ।
>>बिल के साथ नियम 53(2) के अन्तर्गत आय का स्त्रोत नही होने का प्रमाण पत्र अपलोड करे देवे।
>> ऑटो सैलरी के माध्यम से कोष कार्यालय को बिल प्रस्तुत करे देवे।
नोट – पहले तरीके से बिल प्रत्येक माह पार्शियल-पे से बनेगा, दूसरे तरीके से कार्मिक का बिल प्रत्येक माह मैन्युअल प्रोसेस कर होगा।

दिलीप कुमार
एडमिन पैनल
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