निलम्बित कार्मिक को भुगतान किस प्रकार किया जाएगा व वेतन से कौनसी कटौती की जाएगी ?राजस्थान राज्य कर्मचारियों हेतु महत्वपूर्ण जानकारी
प्रश्न:- निलम्बित कार्मिक को भुगतान किस प्रकार किया जाएगा व वेतन से कौनसी कटौती की जाएगी ?
उत्तर:- निलंबित कार्मिक को 6 माह की समयावधि के लिए HPL अवकाश के समान वेतन (अर्थात 50%) व महंगाई भत्ता देय होगा।
निलंबन काल 6 माह से अधिक होने पर निलम्बित कार्मिक के अपने निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन का 75% तक निर्वाह अनुदान में बढ़ोतरी की जा सकती है बशर्ते कि निलम्बन अवधि में वृद्धि के लिए दोषी न हो।
अगर कार्मिक के निलम्बन काल मे अन्य नियोजन, व्यापार, व्यवसाय या धंधे में लगे होने से दोषी पाया जाता है तो प्रथम 6 माह में देय निर्वाह भत्ते को 50% तक कम किया जा सकता है। अन्य कार्य न करने के प्रमाण पत्र के उपरांत ही निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाता है।(नियम 53(1))
निलंबन से बहाल के आदेश में यदि कार्मिक दोषमुक्त पाया जाता जाता है तो उसे पूर्ववर्ती लाभ देय होंगे।
निलम्बन काल मे कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जाता है। विशेष कारण होने पर नियम 55 के अनुसार मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जा सकेगी।
निलम्बन काल मे कार्मिक का राज्य बीमा की नियमित कटौती होगी ( बीमा नियम 27) जबकि GPF की कटौती नही होगी।(जी पी एफ नियम 11)
राज्य सेवा के अधिकारियों का निलम्बन कार्मिक विभाग की सहमति से अथवा निलम्बन के बाद कार्मिक विभाग की सहमति अपेक्षित होगी।
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