पंचायत शिक्षक को ग्रीष्मकालीन अवकाश/संविदा कर्मियों को देय अवकाश
प्रश्न : क्या विद्यालय में कार्यरत पंचायत शिक्षक को ग्रीष्मकालीन अवकाश देय होगा?
उत्तर :- नही जी, राजस्थान सिविल पदो पर रखा जाना नियम 2022 के तहत नियुक्त संविदाकर्मियों को ग्रीष्मकालीन, मध्यावधि, शीतकालीन अवकाश देय नही है।

शिक्षा सहायक, पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक, सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक यह सभी संविदा रखा जाना नियम 2022 के अंतर्गत नियुक्ति है।
इन्हे Rajasthan Contractual Hiring to Civil Post Rules, 2022 के मानदेय दिया जाता है।
क्या संविदा कर्मचारी अवकाश के पात्र हैं?
जी हाँ
इन्हे कलेंडर वर्ष में 12 CL
और प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने पर 20 HPL (अर्ध वेतन अवकाश) देय होंगे जो अधिकतम 200 दिन तक संचित किया जावेगा।
महिला कार्मिक है तो 180 दिन का मातृत्व अवकाश भी देय है।
इस सभी के अलावा कोई अवकाश देय नही है।
क्या संविदा कर्मचारी अवकाश नकदीकरण के लिए पात्र हैं?
नही

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