पुत्री को पेंशन संबंधी नियम राजस्थान
बेटी को पेंशन
विधवा पुत्री को पेंशन
पेंशन संबंधी
मेंरे पिता पेंशनर थे जिनका स्वर्गवास हो गया, उनके के बाद मेरे माता को पारिवारिक पेंशन मिल रही थी उनकी भी स्वर्गवास हो गई। मेरे को पारिवारिक पेंशन स्वीकृति हो जायेगी मैं उनकी विधवा पुत्री हुं।
जी, हाँ बिल्कुल राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन)नियम 1996 के नियम 67 के अंतर्गत
पेंशनर की विधवा पुत्री को मृत्यु, पुनः विवाह की तारीख तक जो भी पूर्व हो –
आपकी माताजी, पिता के बाद expire हुए है,
आपकी आय अगर 9500 रुपए प्रतिमाह से कम है तो आपको पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जावेगी।
इस हेतु जहाँ से आपके पिताजी सेवानिवृत हुए है वहाँ से पारिवारिक पेंशन स्वीकृति के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पेंशन विभाग को अग्रेषित करवावे।
नरेंद्र सिंह वरिष्ठ सहायक
MGGS सालासर
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