प्रोबेशनर अवधि में एवं प्रोबेशन समाप्ति पश्चात आकस्मिक अवकाश राजस्थान राज्य कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
प्रश्न:- एक कार्मिक (अध्यापक L-1) की प्रथम नियुक्ति तिथि 02.02.2019 है। इस कार्मिक को प्रोबेशनर अवधि में एवं प्रोबेशन समाप्ति पश्चात आकस्मिक अवकाश किस प्रकार देय होंगे ?
उत्तर – प्रोबेशनर अवधि में एवं प्रोबेशन समाप्ति पश्चात आकस्मिक अवकाश :-राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम- 2017 अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)वित्त/नियम-2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के नियम-16 की अनुसूची-IV टिप्पणी संख्या 4 के अनुसार – “Probationer trainee shall be eligible for casual leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calendar year, It shall be admissible in proportion on the basis of completed months.”
इसका मतलब है कि- “प्रोबेशनर ट्रेनी परिवीक्षाधीन एक कैलेंडर वर्ष में 15 दिनों के आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा और एक कैलेंडर वर्ष से कम की अवधि के लिए उक्त अवकाश पूर्ण महीनों की सेवा के आधार पर स्वीकार्य होगा।”
शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कर्मचारियो के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कलेंडर वर्ष निदेशक महोदय बीकानेर के आदेश दिनांक 04.09.2019 के अनुसार 01 जुलाई से 30 जून तक रहेगा जबकि मंत्रालयिक कार्मिको के लिए 01 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि को कैलेंडर वर्ष माना गया है।
RCS(RP) 2017 की उक्त अधिसूचना के अनुसार प्रोबेशन काल मे कार्मिक को देय आकस्मिक अवकाश की गणना उसके द्वारा पूर्ण किए गए महीनों के आधार पर ही की जाएगी।
अतः उपरोक्त अधिसूचना एवं श्रीमान निदेशक महोदय मा.शि.राजस्थान, बीकानेर के निर्देशानुसार इस कार्मिक को आकस्मिक अवकाश इस प्रकार देय होंगें –
01.03.2019 से 30.06.2019 तक – 05CL
01.07.2019 से 30.06.2020 तक – 15CL
01.07.2020 से 31.01.2021 तक – 09CL
01.03.2021 से 30.06.2021 तक – 05CL
प्रोबेशनर अवधि में एवं प्रोबेशन समाप्ति पश्चात आकस्मिक अवकाश संबंधी विशेष नोट –
- फरवरी माह में 1 तारीख की जॉइनिंग नही होने के कारण एवं फरवरी 2019 एवं फरवरी 2021 में पूर्ण माह की सेवा नही होने के कारण कोई आनुपातिक CL नही मिलेगी।
- इस प्रकार कार्मिक को प्रोबेशन काल मे पूर्ण किए गए माह की सेवानुसार कुल 29 दिन ही आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।
- प्रोबेशन पूर्ण होने के पश्चात केलेंडर वर्ष के शेष माह में पूर्ण माह की सेवा के अनुसार आनुपातिक CL ही देय होगी एवं प्रोबेशन से पूर्व की बकाया/शेष CL लैप्स हो जाएगी।
- प्रोबेशन में CL का उपभोग पूर्ण माह की सेवा के अनुसार ही करें। वर्तमान में अग्रिम CL लेने पर कई जिलों में आक्षेप लगाकर CL को अवैतनिक अवकाश में परिवर्तित किया गया है और तदनुसार वेतन की रिकवरी की गई है।
साभार – थिरपालदास खत्री जी के सहयोग एवं मार्गदर्शन से निर्मित
एडमिन पैनल
पेमेनेजर इन्फो ग्रुप
हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े – https://t.me/Governmentemployeesnews
विश्राम कालीन विभाग में एक प्रोबेशन ट्रेनी को वेकेशन काल में अकाश्मिक अवकाश अर्न होता है क्या / वेकेशन मैं अकाशमिक अवकाश अर्न होता है या नहीं
no