प्रोबेशन में अवैतनिक अवकाश कौन स्वीकृत करता है ?
प्रश्न:-वरिष्ठ अध्यापक ने डॉक्टरी प्रमाण पत्र के आधार पर 7 दिवस का अवकाश लिया था और पीईईओ महोदय ने स्वीकृत भी कर दिया। क्या नियमानुसार कार्य हुआ है ?
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उत्तर👉प्रोबेशन में 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत करते है।
30 दिन से अधिक अवधि होने पर WPL राजस्थान सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत होगा एवं सम्पूर्ण अवधि के लिए प्रोबेशन आगे बढ़ेगा।
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