राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रवेश 2024-25
राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग,
राज0, जयपुरडाँ राधाकृष्ण, शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन जे.एल.एन.मार्ग जयपुर (राज.) –
प्रवेश विज्ञप्ति-
(राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयो मे सत्र 2024-25 प्रवेश हेतु आवेदन आमन्त्रित) शैक्षणिक सत्र 2024-25 के अन्तर्गत अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायो (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन बौद्ध एवं पारसी) के बालक-बालिकाओ को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन की बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध करा कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने के लिये निम्न ‘‘राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयो‘‘ का अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालन किया जा रहा है। इन आवासीय विद्यालयो मे कक्षा 06 से 10 तक निम्न प्रकार प्रवेश हेतु आवेदन पत्र दिनांक 15.07.2024 (कक्षा 06, 07, 08 हेतु निरन्तर) तक आमंत्रित किये जाते है।

राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त करने व जमा कराने की प्रक्रिया:-
प्रवेश हेतु आवेदन पत्र http://minority.rajasthan.gov.in/ से डाउनलोड कर सकते है अथवा संबंधित जिला अल्पसंख्यक, कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुवे आवेदन पर संबंधित जिले की काॅलम संख्या 6 मे अंकित ई-मेल आई डी पर अपलोड कर मय आवश्यक दस्तावेज के भेज सकते है या संबंधित जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय मे डाक द्वारा एवं व्यक्तिशः भी जमा कराये जा सकते है।
आवेदन हेतु अंतिम तिथि 15.07.2024 है।
राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्रता:-
1.आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायो के (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी) आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बालक-बालिका, जिनके परिवार की सभी स्त्रोतो से वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम हो, या जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे-मेट्रिक्स का लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो।
राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज:-
1.मूल निवास प्रमाण पत्र,
2. गत परीक्षा की अंक तालिका,
3अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र,
4. श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र (विधवा, परित्यक्ता, बीपीएल, विकलांग, अनाथ आदि),
5. आय प्रमाण पत्र,
6. आधार कार्ड/जन आधार कार्ड।
राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रवेश आवेदन की प्रक्रिया:-
1.पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति एवं उक्त आवश्यक दस्तावेजो की स्वयं प्रमाणित स्कैन्ड प्रति
2. मूल आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज सहित निर्धारित तिथि 15.072024 तक संबंधित जिले की काॅलम संख्या 6 मे अंकित ई-मेल आई.डी. पर अपलोड कर भेज सकते है अथवा संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय एवं संबंधित आवासीय विद्यालय मे डाक द्वारा भेज सकते है अथवा व्यक्तिगत जमा करवा सकते है। अन्य विद्यालयो एवं पंजीकृत मदरसो मे नामांकित एवं अध्ययनरत एवं ड्राॅपआउट हो चुके बालक-बालिकाओ को कक्षा 06, 07, 08, 09 व 10 मे ’’पहले आओ, पहले पाओ’’ के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। स्वीकृत क्षमता से अधिक आवेदन आने पर आवश्यकतानुसार गत परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा.
आवासीय विद्यालय मे उपलब्ध सुविधाये:-
1.प्रवेशित बालक-बालिकाओ को पूर्णतया निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा के साथ प्रषिक्षित एवं अनुभवी अध्यापको द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जायेगी।
2. बेहतर एवं सुरक्षित आवास सुविधा, पौष्टिक भोजन, शिक्षण सामग्री निजी उपयोग की वस्तुऐ यथा यूनिफार्म, जूते, तेल, साबुन, तौलिया एवं दैनिक उपयोग की अन्य आवश्यक सामग्री स्टाइपेन्ड, चिकित्सा सुविधा, कौशल एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण, English Speaking आदि की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी। जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर संचालित इन आवासीय विद्यालयो मे उसी के समान सुविधाएं व अध्ययन व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी। आवासीय विद्यालय, प्रवेश व आवेदन करने संबंधी विस्तृत विवरण आदि के क्रम मे अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइटhttp://minority.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है अथवा संबंधित जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र PDF सत्र 2024-25
राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रवेश पत्र संबंधित दिशा-निर्देश
1.बिन्दु संख्या-2 में जन्म तिथि भरते समय विद्यार्थी/अभिभावक यह सुनिष्चित कर लेवे की स्थानान्तरण प्रमाण (T.C.) पत्र अंकतालिका और विद्यार्थी के आधार कार्ड व जन आधार में एक समान जन्म तिथि अंकित है।
2. बिन्दु सं. 18 नवीन विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व विद्यार्थी अपना आधार कार्ड अवश्य बनवा लेवे। यदि विद्यार्थी ने आवेदन कार्ड के लियें आवेदन कर रखा है तो रसीद की काॅपी प्रवेश पत्र के साथ जरूर लगावें।
3. बिन्दु सं. 19 विद्यार्थी/अभिभावक परिवार जनाधार कार्ड नम्बर यहां भरे। अभिभावक अपने बच्चे/बच्चो का नवीन विद्यालय में प्रवेषित कराने से पूर्व परिवार जनाधार कार्ड अवष्य बनवा लेंवे।
4. बिन्दु सं. 20 उस बैक का नाम जिसमें विद्यार्थी का खाता है तथा खाता संख्या भरें। बिन्दु सं. 20 जिस बैंक में विद्यार्थी का खाता है उस बैक का IFSC कोड यहां भरे। प्रवेश लेने वाले सभी के विद्यार्थी नवीन विद्यालय मे प्रवेश लेने से पूर्व नजदीकी बैक में अपना खाता जरूर खुलवायें ताकि प्रावधानानुसार राषि उसके बैक खाते में ट्रान्सफर की जा सके।
5. विद्यार्थी/अभिभावक प्रवेश पत्र के सभी आवष्यक बिन्दुओ की पूर्ति कर सभी आवष्यक प्रमाण पत्र संलग्न कर ही आवेदन पत्र जमा करवायें।
6. प्रवेश हेतु अन्य नियम, प्रक्रिया, पात्रता प्रवेष समिति एवं प्रचार संबंधी जो निर्देष अल्पंख्यक आवासीय विद्यालय संचालन के दिशा-निर्देषों के भाग ‘‘अ‘‘ के बिन्दु संख्या 3, 4, 5, 6 एवं 7 में उल्लेखित है, के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. प्रवेश प्रक्रिया राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु अनुमोदित ‘‘ दिशा-निर्देषों ‘‘ के भाग-‘‘ अ ‘‘ के बिन्दु संख्या 3 से 7 तक के अनुसार संपादित की जायेगी।
राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त/जमा कराने की प्रक्रिया-
विद्यार्थी/अभिभावक प्रवेश हेतु आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट http://minority.rajasthan.gov.in/ से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है अथवा व्यक्तिशः संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (अजमेर, अलवर, बाडमेर, भरतपुर, चूरू, जैसलमेर, नागौर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, सीकर, उदयपुर) कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते है। 2. विद्यार्थी/अभिभावक प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरकर संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की निम्न ई-मेल आई डी पर भरकर भेज सकते है या संबंधित जिला कार्यालय मे व्यक्तिशः आवेदन पत्र जमा करा सकते है अथवा संबंधित कार्यालय मे डाक द्वारा भी भेज सकते है।

राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रस्तावित प्रवेश क्षमता का विवरण

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