राजकीय कार्मिक नाम/उपनाम परिवर्तन, महिला कार्मिक उपनाम परिवर्तन पर विशेष प्रश्नोतरी :-
प्रश्न:- राजकीय कर्मचारी अपना नाम/उपनाम किस प्रक्रिया को अपनाकर परिवर्तित कर सकता है ?
उत्तर:- राजस्थान सेवा नियम भाग 1 के अध्याय 3 में वर्णित नियम संख्या 8 के निर्णय संख्या 5 के अनुसार राज्य सरकारी कर्मचारियों के नाम में परिवर्तन के संबंध में कोई भी निश्चित प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। इस प्रश्न पर विचार कर यह निर्णय लिया गया कि राज्य कर्मचारी जो नया नाम रखना चाहता है अथवा अपने वर्तमान नाम में कोई परिवर्तन/संशोधन करना चाहता है तो वह अपने वर्तमान नाम में परिवर्तन करने का एक बंधपत्र भरकर उसे औपचारिक रूप से परिवर्तन करना चाहिए। बंधपत्र के भरने में कोई संदेह न रहे इसके लिए वांछनीय है कि वह साक्ष्य द्वारा विशेष रूप से उन 2 व्यक्तियों द्वारा जो उसे कार्यालय अध्यक्ष की जानकारी में हो (उसी कार्यालय में कार्यरत हो) जिसमें वह कर्मचारी सेवा कर रहा हो से प्रमाणित होना चाहिए। बंधपत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है।
बंधपत्र का निष्पादन:-
सर्वप्रथम कर्मचारी द्वारा स्वयं के व्यय पर राजस्थान के राजपत्र में प्रकाशन के लिए राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय ,जयपुर के अधीक्षक कार्यालय से संपर्क किया जाएगा। (जो गवर्नमेंट होस्टल, सिंधी कैम्प जयपुर में है।) बंधपत्र के साथ एक राशि का डिमांड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक से (लगभग 1600 रुपये) जो अधीक्षक राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय जयपुर के नाम से देय होगा । इसके साथ एक सादा प्रार्थना पत्र जिसमें विषय नाम परिवर्तन से संबंधित रहेगा तथा आधार कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न की जाएगी। इन सभी दस्तावेजो अधीक्षक कार्यालय जयपुर में जमा करवाया जाएगा। प्रार्थना पत्र पर मार्किंग के बाद आपको फॉर्म जमा की रसीद दी जायेगी। फॉर्म जमा के 30-45 दिन में प्रकाशन हों जायेगा।
- 50 रुपये जमा के बाद नाम प्रकाशन की मूल प्रति आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रेस से ले आये। डाक द्वारा भी आपके कार्यालय में प्रति आएगी । प्रेस से कार्यालय में, कार्मिक के स्वयं के नाम एक-एक प्रति 2 माह बाद तक by पोस्ट आती है।
- अब कार्यालय स्तर पर आगे की कार्यवाही शुरू की जानी है। कार्मिक कार्यालय अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत करवाएगा कि मैंने राजपत्र में नाम परिवर्तन करवा लिया है, अब मेरे राजकीय अभिलेखों में भी नाम परिवर्तन संबंधी कार्यवाही संपादित की जाए। इस मूल प्रार्थना पत्र को कार्यालय अध्यक्ष नियुक्ति अधिकारी के लिए प्रेषित कर देगा। इसके साथ में कार्मिक को कई और दस्तावेज भी संलग्न करने पड़ेंगे जैसे :- नाम परिवर्तन की पश्चात आधार कार्ड की प्रतिलिपि, कक्षा 10 की मार्कशीट, सेवा पुस्तिका के प्रथम पेज की फोटो कॉपी, एक अखबार स्थानीय अखबार में नाम परिवर्तन की सूचना etc
- नियुक्ति अधिकारी उसको निदेशक के नाम आगे प्रेषित कर देगा जहां से नाम परिवर्तन संबंधी आदेश प्रसारित किए जाएंगे। निदेशक आदेश के आधार पर कार्यालय अध्यक्ष कार्यालय आदेश बनाकर सेवापुस्तिका और संबंधित ऑनलाइन पोर्टल (paymanger, SIPF portal) पर कार्मिक के नाम परिवर्तन संबंधी कार्यवाही संपादित करेगा। कार्यालय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, निदेशक नाम परिवर्तन आदेश कार्मिक व्यक्तिगत पंजिका में रखी जायेगी।
ध्यान रखें :- इस राजपत्र नोटिफिकेशन के आधार पर कार्मिक आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड और अपने संबंधित पोर्टल पर नाम परिवर्तन कर सकेगा । कार्मिक के शैक्षणिक दस्तावेजों में किसी भी प्रकार का संशोधन अपेक्षित नहीं होगा। अगर कार्मिक का उच्च सेवा में कहीं अन्यत्र चयन हो जाता है तो नाम परिवर्तन संबंधी आदेश ही पर्याप्त रहेंगे इसके साथ एक दस्तावेज सत्यापन के समय एफिडेविट भी प्रस्तुत कर दिया जाएगा की पुराना नाम और नया नाम का व्यक्ति एक ही है। - महिला राजकीय कार्मिक द्वारा अपने उपनाम में परिवर्तन/हटाने की प्रक्रिया:-
राजस्थान सेवा नियम 8A की अनुपालना में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक f.1(3) FD (Rules)2017 दिनांक 15.02.2018 के अनुसार
(1) उपनाम में जोड़ना या परिवर्तन करना सिर्फ स्त्री राज्य कर्मचारियों के विवाह/ पुनर्विवाह है पर ही होगा । राज्य कर्मचारी अगर उपनाम परिवर्तन करना चाहे तो अपनी शादी की सूचना (विवाह प्रमाण पत्र) नियुक्ति अधिकारी को देगी तथा अपने पति का विवरण भी देगी तथा नियुक्ति अधिकारी को उपनाम में परिवर्तन के लिए प्रार्थना पत्र पेश करेगी।
(2) उपनाम को हटाना या कुमारी के नाम में परिवर्तन तलाक/ अलग होने या पति की मृत्यु पर होगा
नियुक्ति अधिकारी को परिवर्तन की सूचना देनी होगी ( जैसे पति की मृत्यु होने पर पति का डेथ सर्टिफिकेट, पति से तलाक होने पर कोर्ट की डिक्री) औपचारिक प्रार्थना पत्र के आधार पर नियुक्ति अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष को आदेशित कर कार्मिक की सेवा पुस्तिका व संबंधित राजकीय अभिलेखों में संशोधन करेगा । नाम / उपनाम परिवर्तन करने का बन्ध-पत्र :-http://rajsevak.com/wp-content/uploads/2020/10/Rajasthan-Government-Employee-Name-Change-Affidavit.pdf