वार्षिक वेतन वृद्धि 2024
वार्षिक वेतन वृद्धि EXCEL SHEET 2024
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प्रश्न:- वार्षिक वेतन वृद्धि के बारे में सामान्य जानकारी दीजिये।
उत्तर:- वार्षिक वेतन वृद्धि के बारे में सामान्य जानकारी
(1) राजस्थान सिविल सेवा नियम 1951 खण्ड-1 के नियम 29 के तहत जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा (नियम 26ए, 27ए व 30 के प्रावधानों के तहत) नियमों के तहत वार्षिक वेतन वृद्धि रोक नहीं दी जाती तब तक राज्य कर्मचारी को उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि नियमित रूप से देय होगी।
(2) राजस्थान सिविल सेवा नियम (पुनरीक्षित वेतन मान ) 2017 के नियम 13 (1) के तहत स्थाई वेतनमान प्राप्त कर रहे सभी कार्मिकों की एक जुलाई ही वेतन वृद्धि तिथि (यूनीक तिथि) होगी। जिसके लिए आवश्यक है, कि रनिंग पे लेवल में कम से कम छ: माह की नियमित सेवा हो।
(3)
- जो कार्मिक 30 जून से 30 दिसंबर (दोनो दिन सम्मिलित) तक 2 वर्ष प्रोबेशन के पूर्ण करने पर 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। अगली वार्षिक वेतन वृद्धि 1 साल बाद देय है।
- जो कार्मिक 31 दिसंबर से 29 जून तक (दोनो दिन सम्मिलित) 2 वर्ष प्रोबेशन के पूर्ण करने पर 1जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि देय है। अगली वार्षिक वेतन वाद्धि 1 साल बाद देय है।
- ऐसे कार्मिक 01.04.2023 के बाद 2 वर्ष का प्रोबेशन पूर्ण कर रहे है और पूर्व पद का वेतन आहरित कर रहे है और वर्तमान पद के पे – मैट्रिक लेवल के प्रथम सेल (मूल वेतन) की बजाय अगला सैल स्थिर किया जाता है तो वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को देय होगी।
(4) एक जुलाई को कार्मिक यदि अवकाश पर (सीएल को छोड़कर) हो तो वेतन वृद्धि कार्मिक के अवकाश से लौटने पर एक जुलाई से ही देय होगी परन्तु उसका वास्तविक वित्तीय लाभ कार्मिक के अवकाश के बाद कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। (रा.सि.सेवा नियम खण्ड-1 के नियम 97 के तहत अवकाश अवधि में अवकाश वेतन देय होगा, अवकाश वेतन वह वेतन होता है जो कि कार्मिक अवकाश पर प्रस्थान से पूर्व प्राप्त कर रहा था)
(5) वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए सेवा अवधि – असाधारण अवकाश (चिकित्सीय आधार पर लिए गए असाधारण अवकाश रा.सि.से.नियम खण्ड-1 के नियम 31(ख)1 के तहत व रा से नि अध्ययन (बीएड) हेतु लिए गये असाधारण अवकाश को छोड़कर) के अतिरिक्त सभी स्वीकृत अवकाशों की सेवा अवधि वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिनी जाएगी।
(6) नवीन वेतनमान 2008 व 2017 के तहत पदोन्नति या एसीपी के कारण वार्षिक वेतन वृद्धि प्रभावित नहीं होगी।
(7) सामान्य वित्तीय एवम लेखा नियम के नियम 155 के तहत GA-92 (नया फार्म नम्बर GA-41) में डीडीओ द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश स्वीकृत किया जाएगा जिसकी एक प्रति बिल के साथ भी लगानी होगी व प्रारूप GA-93 में वेतन वृद्धि का रजिस्टर डीडीओ द्वारा संधारित किया जाएगा।
(8) समस्त कार्मिकों द्वारा IPR भाना जाना आवश्यक है अन्यथा वार्षिक वेतन वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावेगा।
(9) अनुकम्पा नियुक्त कार्मिक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण पर वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।
नोट:- यह पोस्ट केवल सामान्य जानकारी के लिए बनाई गई है, विस्तृत दिशा निर्देश के लिए राजस्थान सेवा नियम देखें।
एडमिन पैनल पेमेनेजर इन्फो
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