विद्यालयों में भौतिक सत्यापन
भौतिक (वास्तविक)सत्यापन सबंधित :-
सामान्य वित्तीय लेखा नियम भाग – II के नियम 12 से 15 के अंतर्गत वर्ष में एक बार भंडारों का भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक है।
विद्यालय/कार्यालय स्तर पर कमेटी गठित कर के 31 मई से पहले प्रत्येक भंडार का भौतिक सत्यापन करवाकर 31 मई तक निरीक्षण विभाग जयपुर को रिपोर्ट (प्रमाण पत्र नियम 12(१))भेजना होगा।प्रमाण पत्र संलग्न है।
इस प्रकार भंडारों का भौतिक सत्यापन करवा लेवे ताकि ऑडिट का पैरा नही बने।
संलग्न:-
कार्यालय आदेश (समिति गठित नमूना)
भौतिक सत्यापन प्रपत्र
नियम १२ प्रपत्र
भौतिक सत्यापन के लिए प्रारूप pdf

नरेंद्र सिंह सालासर
सहायक प्रशासनिक अधिकारी
Pm info Admin Panal
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