विद्यालय खेल भूमि एवं भवन को किराए पर देने के निर्देश
कार्यालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के परिपत्र दिनांक 19.09.19 के अनुसार विद्यालय खेल भूमि एवं भवन को किराए पर देने के निर्देश
1विद्यालय खेल भूमि एवं भवन को किराए पर देने के निर्देश:- विद्यालय की दैनिक उपयोग में आने वाली अतिरिक्त भूमि / खेल मैदान को अल्पावधि हेतु अन्य संस्था को उपयोग में लेने की अनुमति देने से पूर्व, इसका आंकलन कर लिया जावे कि इससे विद्यार्थियों के दैनिक अध्ययन / खेल प्रभावित नहीं होंगे। अवकाश की अवधि में ही उक्त प्रकार की स्वीकृति, एसडीएमसी की पूर्व सहमति से संस्था प्रधान द्वारा जारी की जावे ।
2विद्यालय खेल भूमि एवं भवन को किराए पर देने के निर्देश:- आवेदक द्वारा आयोजन में राज्य सरकार / माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग एवं उनकी नियन्त्रित तीव्रता, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के निर्धारित समय इत्यादि प्रतिबंधों की पालना की जानी अनिवार्य होगी, जिसका शपथ पत्र आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ ही प्रस्तुत किया जाएगा।
3विद्यालय खेल भूमि एवं भवन को किराए पर देने के निर्देश:- किसी भी संस्था द्वारा अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन में उक्त भूमि के उपयोग, यदि कोई आयोजन है तो उनमें होने वाली संभावित उपस्थित उनकी सुरक्षा हेतु किये गये उपाय, आकस्मिक मेड़िकल सहायता, बिजली पानी का समुचित प्रबन्धन इत्यादि बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा । इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन (न्यूनतम उपखण्ड अधिकारी स्तर से) द्वारा जारी आयोजन की स्वीकृति प्रस्तुत की जानी होगी, जिसके आधार पर ही एसडीएमसी की पूर्व सहमति से संस्था प्रधान द्वारा भूमि उपयोग की स्वीकृति जारी की जा सकेगी। इस संबंध में आयोजन से संबंधित समस्त सरकारी विभागों की वांछित अनापत्ति संस्था प्रधान द्वारा आयोजक से आवेदन के साथ प्राप्त की जानी अपेक्षित है।
4 विद्यालय खेल भूमि एवं भवन को किराए पर देने के निर्देश:-ऐसे किसी भी आयोजन के उपयोग के लिये भूमि अथवा खेल मैदान की स्वीकृति नहीं दी जावे, जिससे किसी भी प्रकार के विवाद अथवा धार्मिक / सामाजिक / सांस्कृतिक भावनाएं आहत होने की संभावना हो।
5 भूमि / खेल मैदान के उपयोग कि दैनिक दर स्थानीय निकायों की दर के अनुरूप आवश्यकतानुसार युक्तियुक्त आधार पर एसडीएमसी द्वारा पूर्व में ही नियत कर आवेदक को अवगत करा दिया जावे। उक्त अवधि में विद्यालय में पानी एवं बिजली के उपभोग एवं साफ सफाई के व्यय की राशि आवेदक से वसूली जाये। उक्त राशि एसडीएमएसी के खाते में जमा होगी।
6 संस्था प्रधान की स्वीकृति उपरांत आगामी तीन दिवस में एसडीएमसी द्वारा निर्धारित किराया राशि की तीन गुणा राशि धरोहर राशि के रूप में तथा अनुमानित बिजली – पानी एवं साफ-सफाई का व्यय आवेदक संस्था द्वारा जमा नहीं कराने पर स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी।
7 आवेदक द्वारा आयोजन उपरांत संस्था प्रधान को भूमि / खेल मैदान, पूर्ण साफ-सफाई एवं टूट फूट की मरम्मत करवा कर सुपुर्द किया जाएगा, जिसके समुचित अवलोकन एवं आकलन के उपरांत संस्था प्रधान द्वारा जमा की गई धरोहर राशि में से, शेष राशि आवेदक को लौटाई जा सकेगी।
8 इस हेतु आवेदन संस्था प्रधान को ही किया जाएगा, जिसका निर्णय एडीएमसी द्वारा विद्यार्थियों का नियमित अध्ययन / खेल गतिविधि प्रभावित नहीं होने की सुनिश्चितता की स्थिति में ही किया जाएगा ।
राहुल कुमार जैन
एडमिन पैनल
पे मैनेजर इन्फो
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