विधवा/
तलाकशुदा / विधवा पुत्री पारिवारिक पेंशन दिशानिर्देश
विधवा/तलाकशुदा पुत्री परिवार पेंशन हेतु निम्नलिखित परिस्थितियों में अधिकृत हैं:-
- कर्मचारी/ पेंशनर की मृत्यु से पूर्व विधवा/तलाकशुदा हुई है तथा कर्मचारी/पेंशनर/ की मृत्यु के दिन उस पर आश्रित होने के साथ 12500 से अधिक आय नहीं है तथा परिवार में परिवार पेंशन हेतु अन्य कोई पात्र उससे वरिष्ठ आश्रित सदस्य नहीं है।
- कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु के पश्चात् जोड़ीदार (स्पाउस) जो परिवार पेंशनर है उसकी मृत्यु से पूर्व विधवा/तलाकशुदा हुई है और परिवार पेंशनर पर आश्रित है तथा 12500 से कम आय हो।
- कर्मचारी/पेंशनर/परिवार पेंशनर की मृत्यु के बाद आश्रित विधवा/तलाकशुदा पुत्री को परिवार पेंशन पुनर्विवाह करने अथवा 12500 आय होने पर बंद कर दी जाएगी।

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