शिक्षकों हेतु आकस्मिक अवकाश प्रार्थना पत्र
आकस्मिक अवकाश का नियम क्या है?
राज्य सरकार आकस्मिक अवकाश को किसी प्रकार की मान्यता प्रदान नहीं है.राजस्थान सेवा नियम में आकस्मिक अवकाश को अवकाश की श्रेणी में नहीं माना है.क्यूंकि आकस्मिक अवकाश के दौरान राज्य कर्मचारी ‘कर्तव्य वेतन’ आहरित करता है.यह अवकाश किसी नियम के अधीन नहीं है.
इसे राज्य सरकार ने नियमित अवकाश से अलग रखा है व इसे प्रशासनिक निर्देश के रूप में स्थान दिया गया है.तकनिकी रूप से जब यह अवकाश राज्य कर्मचारी द्वारा लिया जाताहै तो उसे कार्य से अनुपस्थित नहीं माना जाता है. और न ही उसका वेतन रोका जाता है.
आधे दिन के आकस्मिक अवकाश का नियम क्या है?
वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.(34)एफडी(जी.आर.2)/94 दिनांक 2 जुलाई 1975 के अनुसार राज्य कर्मचारियों को आधे दिन का आकस्मिक अवकाश भी दिया जा सकताहै.अपरान्ह पूर्व सत्र के लिए यह समय 2.00 बजे तक मान्य होगा तथा अपरान्ह पश्चात के लिए आकस्मिक अवकाश का समय 1.30 बजे प्रारम्भ होगा.एवं प्रातः कालीन कार्य दिवस में विभाजन का समय प्रातः 10.00 बजे मान्य किया जायेगा. विद्यालय हेतु यह समय 1.30 PM रहेगा.
शिक्षकों हेतु आकस्मिक अवकाश प्रार्थना पत्र
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों हेतु हमारे द्वारा CL एवं HALF CL फॉर्मेट तैयार किये गये है. जिन्हे आप चाहे तो लिख लें या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर ले.एवं ऑनलाइन आवेदन प्रिंट के साथ कार्यालय में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें.
सेवा में
श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय
रा उ प्रा वि ……..
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विषय – आधे दिवस के आकस्मिक अवकाश के क्रम में
आदरणीय महोदय,
उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थिया को घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण दिनांक ……… को मध्यान्ह पूर्व / मध्यान्ह पश्चात विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ. कृपया मेरा आधे दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें.
आपकी महती कृपा होगी
धन्यवाद
दिनांक
. प्रार्थी
पद
विद्यालय नाम
ऑफिस आई डी
शिक्षकों हेतु आकस्मिक अवकाश प्रार्थना पत्र HALF CL PDF
शिक्षकों हेतु आकस्मिक अवकाश प्रार्थना पत्र PDF
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