सर्विस बुक के नियम राजस्थान राज्य कर्मचारियों हेतु उपयोगी जानकारी
सर्विस बुक के नियम
- कर्मचारी के सारे कार्यकाल का रिकॉर्ड सर्विस बुक में रखा जाएगा । हर एंट्री को आफिस के head द्वारा attest किया जाना अनिवार्य है , किसी entry का काटा या मिटाया न जाना overwriting न होने की जिम्मेदारी भी आफिस के head की होती है।
- सर्विस बुक की दो कॉपी रखी जानी चाहिए । एक कार्यालय में , एक सरकारी कर्मचारी के पास , हर साल जनवरी में सरकारी कर्मचारी अपनी कॉपी update करने के लिए कार्यालय में जमा कराएगा। जमा करने के 30 दिन के भीतर आफिस द्वारा कर्मचारी की कॉपी को वापिस करना अनिवार्य है । यदि कर्मचारी अपनी कॉपी खो देता है तो उसे दूसरी कॉपी के लिए 500/ – रुपये देने पड़ेंगे। Rule 288(1) से 288 (5) of GFR 2017.
- General finance rules 2017 के implement होने की तिथि से , ये duplicate सर्विस बुक की कॉपी हर एक existing regular employee को छह महीनों में एवं new appointee शिक्षकों को 1 माह के भीतर मिल जानी चाहिए।
- प्रत्येक head of office के लिए सर्विस बुक की digital copy रखना अनिवार्य है । ताकि सर्विस बुक की मूल प्रति खोने या नुकसान होने पर कर्मचारी का रिकॉर्ड सुरक्षित रहे।
- हर साल कर्मचारी को उसकी सर्विस बुक दिखाया जाना और उस पर उसके sign लेना अनिवार्य है ,इसका प्रमाणपत्र आफिस का head अपने उच्च अधिकारियों को हर साल देगा कि ऐसा किया गया है।
- सर्विस बुक में entry के लिए नियत स्थान : बाहरी पृष्ठ : जन्म तिथि , educational qualification, तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाणपत्र का संदर्भ ।
कॉलम 11: घर के पता और special लीव जैसे study leave , maternity leave , paternity leave की एंट्री। सर्विस बुक के अंदर के pages पर salary fixation, probation period ,confirmation, penalty , आदि entries की जाएंगी ।
कॉलम 2: date of appointment ,
कॉलम 4: post, स्केल, office name ( जंहा कार्यरत है )
कॉलम 3: date of increment ,
कॉलम 7 : लीव रिकॉर्ड की entries.
- हर कर्मचारी को हर साल जब नियमानुसार सर्विस बुक देखने और sign करने को मिले तो वो अपनी उपरोक्त सभी entries का ठीक होना पक्का कर सकता है ।
- हर आफिस में एक service book register maintain करना compulsory है , जिसमें सभी service books के ऑफिस से आने जाने की entry की जाएंगी । रिकॉर्ड रखा जाएगा।
- एक retired employee की सर्विस बुक को कम से कम तीन साल तक रिकॉर्ड में रखा जाएगा ।
सर्विस बुक के नियम राजस्थान राज्य कर्मचारियों हेतु उपयोगी जानकारी
SERVICE BOOK UPDATE रखने की प्रक्रिया
1- महिला कार्मिक के शादी के पश्चात उपनाम परिवर्तन करने के संबंध में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F 1(3)F.D/ rules/2017/RSR-7/2018 दिनांक 15 /02/2018 के अनुसार नियुक्ति अधिकारी से सक्षम स्वीकृति उपरांत ही संशोधन किया जाए ।
2-कार्मिक के संपूर्ण कार्यकाल का रिकॉर्ड सेवा पुस्तिका में लिखा जाता है एवं उस प्रविष्टि को आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाना आवश्यक है .सर्विस बुक के नियम
3- RSR 160 (4 A) के तहत कार्यालय में संधारित मूल सर्विस बुक ही अभिप्रमाणित एवं मान्य दस्तावेज होती है , लेकिन मूल सर्विस बुक के गुम हो जाने या अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वेतन, पेंशन और अन्य मामलों में आहरण वितरण अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित तथा कार्मिक के पास उपलब्ध सेवा पुस्तिका की फोटोकॉपी का उपयोग किया जा सकता है लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर कार्यालय अध्यक्ष संबंध कार्मिक से एक घोषणा पत्र लेगा कि- सेवा पुस्तिका जेरॉक्स कॉपी के आधार पर किए गए वेतन , पेंशन या अन्य मामलों के निर्धारण के फल स्वरुप यदि किसी भी प्रकार का अधिक भुगतान हो जाता है तो मैं उसके लिए रिफंड या प्रतिदाय के लिए सहमत हूं .
4- सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के परिशिष्ट – 11 के अनुसार कार्मिक सेवानिवृत्ति तिथि से 24 माह पूर्व सेवा पुस्तिका और अवकाश खाता की जांच कर ले कि जन्म तिथि, सेवा प्रमाणीकरण , पदोन्नति, स्थायीकरण, पदावनति, निलंबन अवधि, असाधारण अवकाश ,उपार्जित अवकाश आदि का इंद्राज सही रूप से प्रमाणित है।
5- सरकारी सेवा में आने के पश्चात सेवाकाल में अर्जित शैक्षणिक और प्रशैक्षिक योग्यता का इंद्राज सेवा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर किया जाकर उसे आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए।
6- सेवा पुस्तिका के भाग लीव अकाउंट( अवकाश का ब्यौरा) में कॉलम संख्या 1 से 9 तक में उपार्जित अवकाश या PL और कॉलम संख्या 10 से 28 तक में HPL या परिवर्तित अवकाश का विवरण लिखा जाता है.
7- उपार्जित अवकाश की दर में परिवर्तन हो , उपार्जित अवकाश, जो पूर्ण की दर से जमा होगा, उसे पूर्ण दिवस में किया जाए, अर्थात आधे से कम छोड़ दिया जाएगा तथा आधे से अधिक का पूर्ण दिवस माना जाएगा।
8- यदि कोई कार्मिक पदोन्नति का परित्याग लिखित में करता है/परित्याग माना जाता है तो कार्यालय अध्यक्ष कार्मिक की सेवा पुस्तिका में इसका अंकन करेगा।
Note——सर्विस बुक के नियम उपरोक्त जानकारी एवं प्रश्नोत्तरी केवल सामान्य जानकारी हेतु उपलब्ध कराई गई है यदि कोई इसमें त्रुटि या विसंगति पाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश ही मान्य होंगे।
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