स्कूल शिक्षकों के लिए आकस्मिक छुट्टी नियम राजस्थान
शैक्षणिक विभागों के लिए वर्ष से तात्पर्य 1 जुलाई से 30 जून माना गया है.
एक वर्ष में अधिकतम 15 एवं एक बार में अधिकतम 10 आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जा सकते है.
वेकेशन के क्रम में आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता हैं.
दो वर्षो का एक साथ अवकाश लिया जा सकता है अर्थात दोनों वर्षों के दिनांक पूर्व वर्ष की अंतिम तथा प्रारम्भ वर्ष के प्रथम दिन को सम्मिलित करते हुए 10 दिन तक का अवकाश लिया जा सकता हैं/स्वीकृत किया जा सकता है.
शिक्षको को आधे दिन का आकस्मिक अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता हैं. विद्यालय में 8 कलांश होने पर 4 कलांश.
4 घंटे पढ़ाई होने पर 2 घंटे बाद आधे दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है.
मैं एक बार में कितने आकस्मिक अवकाश ले सकता हूं?
अधिकतम 10 आकस्मिक अवकाश
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