स्थानांतरण होने पर कर्मचारी का सर्विस रिकॉर्ड अगले स्थान पर कितने दिवस के अन्दर भेजा जाना चाहिए?
TRANSFER होने पर कर्मचारी का सर्विस रिकॉर्ड अगले स्थान पर कितने दिवस के अन्दर भेजा जाना चाहिए?
स्थानांतरण होने पर कर्मचारी का सर्विस रिकॉर्ड अगले स्थान पर कितने दिवस के अन्दर भेजा जाना चाहिए।?*
कोई दिशा निर्देश हों तो बताएं।
🌟ट्रांसफर होने पर कई बार सेवा रिकॉर्ड यथा अंतिम वेतन प्रमाण पत्र,सेवा पुस्तिका ,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि खाते की पासबुक आदि कार्मिक के स्थानांतरित स्थान पर लंबे समय तक नहीं भिजवाए जाते हैं जिसके कारण स्थानांतरित कार्मिक के सेवा संबंधी कई कार्य यथा एसीपी,अवकाश प्रकरण, पेंशन प्रकरण आदि का समय पर निस्तारण नहीं हो पाता है और संबंधित कार्मिक अपने बकाया कार्य,पेंशन,वेतन आदि हेतु अधिकारियों /कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं।
🌟 ट्रांसफर होने पर जल्द से जल्द कार्मिक का सेवा रिकॉर्ड उनके अगले कार्यरत स्थान पर भेज देना चाहिए।कई बार माननीय न्यायालय द्वारा भी प्रकरण विशेष में संबन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए जाते रहे हैं।
🌟 श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवम संस्कृत शिक्षा (शिक्षा ग्रुप-2 ) के क्रमांक प 16(23) शिक्षा-2/99दिनांक5-10-2018 द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार कार्मिक को स्थानांतरित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के साथ-साथ कार्मिक का सेवाअभिलेख यथा सर्विस बुक,एलपीसी, एसआई तथा जीपीएफ की पासबुक आदि आवश्यक रूप से 1 माह की अवधि में भिजवा देनी चाहिए।
लीलाराम प्रधानाचार्य
MGGS, मुबारिकपुर (रामगढ़) अलवर
एडमिन पैनल
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