स्वेच्छा से अनुपस्थित कार्मिक हेतु क्या कार्रवाई की जानी चाहिए?
ऐसे लोक सेवकों की उपस्थिति के प्रकरण में राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1958 के तहत अनुशासन कार्रवाई की जाए.
1.राजस्थान सेवा नियम 86 के तहत नोटिस जारी कर कार्य ग्रहण हेतु निर्देशित करावे.
2.कार्य ग्रहण हेतु उपस्थित होने पर आपके अधिकार क्षेत्र (120 दिवस) का प्रकरण होने पर CCA 16 की कारवाई करते हुएकार्य ग्रहण करावे,अन्यथा कार्यवाही प्रारम्भ कर प्रकरण निदेशालय को प्रेषित करावे
3.अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत लोकसेवक के पदस्थापन/उपस्थिति/अनुपस्थिति का भौतिक सत्यापन प्रत्येक माह में किया जाए तथा स्वेच्छा पूर्वक अनुपस्थित पाये पाये जाने वाले लोक सेवक के विरूद्ध उक्त वर्णित प्रावधान अनुसार बिना विलम्ब के कार्यवाही सम्पादित की जाए
इस सम्बन्ध में कार्यालय माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश निम्न हैं
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