30 जून को रिटायर होने वाले कार्मिकों को 1 जुलाई से इंक्रीमेंट देने का आदेश
राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 एवं उसके बाद के सभी राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की एक समान तिथि निर्धारित की थी। इन नियमों के तहत सेवा की वृद्धि अवधि पूरी कर चुके और 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी 1 जुलाई की वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं थे, क्योंकि वे सेवा में नहीं थे। सरकार ने इस संबंध में माननीय न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों के आलोक में मामले पर विचार किया है और निर्णय लिया है कि 30 जून, 2006 को सेवानिवृत्त होने वाले और उसके बाद 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी, जिनकी वेतन वृद्धि उनकी सेवानिवृत्ति के अगले दिन देय हो जाती है और एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर उन्हें 1 जुलाई को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी।
यह वेतन वृद्धि केवल पेंशन प्रयोजनों के लिए पारिश्रमिक के रूप में मानी जाएगी और इसे ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और अप्रयुक्त विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए नहीं माना जाएगा। इस वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई, 2006 से 10 अप्रैल, 2023 तक काल्पनिक होगा तथा नकद लाभ 11 अप्रैल, 2023 (माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि) से दिया जाएगा।
30 जून को रिटायर होने वाले कार्मिकों को 1 जुलाई से इंक्रीमेंट देने का आदेश :-
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