MACP लगने पर पूर्व में स्वीकृत पेंशन कैसे रिवाइज होगा? PROCESS
प्रश्न:- मैं अध्यपक 3rd ग्रेड के पद पर कार्यरत था तथा 27 वर्ष की सेवा पर एसीपी 24 -8-2021को (लेवल-13) के रूप में मिली एवम मैं दिनांक 31.7.2023 को सेवानिवृत हो चुका हूं । क्या मुझे 1-4 -2023 से एमएसपी के अंतर्गत पे मैट्रिक्स लेवल 14 देय है क्या कृपया बताने का कष्ट करें एवम यदि देय है तो मुझे अब आगे क्या कार्यवाही करनी है? एवम MACP लगने पर पूर्व में स्वीकृत पेंशन कैसे रिवाइज होगा? PROCESS
उत्तर:-1.Yes 01/04/2023 से macp L 14 में संशोधित होगी।इस सम्बंध में विकल्प पत्र भर कर अपने कार्यालय अध्यक्ष को जमा करावे।
2.सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि कार्यालय अध्यक्ष को macp में संशोधित वेतन निर्धारण करने के लिए अधिकृत कर दिया है तो कार्यालय अध्यक्ष आपके Macp में दिनांक 01/04/23 से वेतन L14 में संशोधित वेतन का निर्धारण करेगे।
3.कार्मिक को संशोधित वेतन निर्धारण के अनुसार 01/04/23 से 31/07/23 के एरियर का भुगतान भी होगा।
4.सेवा पुस्तिका में Macp संशोधित वेतन निर्धारण की एंट्री करवा कर अंतिम वेतन के आधार पर लेखाकर्मी से पुनः प्रमाण पत्र जारी करवावे तथा संशोधित एलपीसी बनवावे।
5.Macp फिटिंग आदेश ,संशोधित एलपीसी ,नया लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र अपलोड कर रिवाइज पेंशन केस संशोधन कार्मिक की Sso id से Ifms 3.0 से ऑन लाइन सबमिट करें।
6. Macp संशोधित होने से सेवानिवृति के बाद जमा PL की अंतर राशि का भुगतान भी होगा।पे मैनेजर पर leave encashment arrear bill बना कर उसका भुगतान करे।
7.दिनांक 01/04/2023 से पूर्व जो कार्मिक सेवानिवृत हो चुके है उनके Macp के लिए जारी आदेश दिनांक 06/10/23 का कोई प्रभाव नही पड़ेगा मतलब यह आदेश उन पर लागू नही होता है।
नॉट:- (1) IFMS 3.0 से Revised pension का मॉड्यूल लाइव कर दिया गया है अतः Revised pension प्रकरण ऑन लाइन सबमिट करें।
(2) जिनके पेंशन केस ifpms 2 से फाइनल हुए है वे रिवाइज पेंशन केस ऑफ लाइन सम्बन्धित क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय को भेजे।
दिलीप कुमार
एडमिन पैनल
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