राजस्थान में अनुकम्पा नियुक्ति संबंधित सभी नियम एवं परिपत्र
प्रश्न:-अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 में जो नवीन संशोधन किया गया है, उसकी संक्षिप्त जानकारी देवे।
उत्तर:-कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक -एफ5(51)डीओपी/ए-ii/88 पार्ट जयपुर दिनांक-28/10/2021 के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 में निम्न संशोधन कर मृतक कार्मिक के आश्रित के रूप में मान्य किया गया है तथा यह अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे।
यह आदेश 28/10/21 से प्रभावी होंगे।
(I) कर्मचारी की पत्नी अथवा पति
(ll) कर्मचारी का पुत्र ,इसमें कार्मिक के जीवनकाल में वैधानिक दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र भी सम्मिलित है।
(lll) कार्मिक की अविवाहित पुत्री विधवा पुत्री,विच्छिन विवाह पुत्री,एवम कार्मिक के जीवनकाल में वैधानिक तरीके से दत्तक ग्रहण की गई पुत्री भी सम्मिलित है।
(lV) विवाहित पुत्री यदि उपरोक्त बिंदु (ll) एवम (lll) में वर्णित कर्मचारी का कोई आश्रित उपलब्ध नही हो।
(V) अविवाहित कार्मिक के माता-पिता, अविवाहित भाई, एवम अविवाहित बहिन जो कार्मिक की मृत्यु के समय कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित थे वह भी अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।
नोट:- नए संशोधन की यह समय जानकारी दी गई है विस्तृत जानकारी के लिए कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 28/10/21को देखे।
अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के प्रावधानों से सम्बन्धित सवालों का समाधान👇
प्रश्न:-(1) अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आश्रित की परिभाषा बतावे जिसके अनुसार नियुक्ति का आवेदन पत्र तैयार किया जा सके ?
उत्तर:- अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के नियम 2(ग) के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आश्रित में कार्मिक की पत्नी/पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री (परित्यक्ता पुत्री को भी अविवाहित की श्रेणी में माना जाता है), विधवा पुत्री एवं मृत कर्मचारी द्वारा अपने जीवनकाल में वैधानिक रूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र/पुत्री को आश्रित माना जाता है।
नोट :- राज्य सरकार के निर्णय एवं कार्मिक विभाग के स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 31.05.2016 के अनुसार मृतक कार्मिक का ऐसा पुत्र, जिसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री पूर्व से ही नियोजित है तो उस पुत्र को मृतक कार्मिक आश्रित श्रेणी में नही माना जाएगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति देय नही होगी।
प्रश्न:-(2) पति एवं पत्नी दोनों राजकीय सेवा में है। जिस मे से पति का देहांत हो चुका है तो क्या उनके दो पुत्रों में से किसी एक को नौकरी मिलेगी ?
उत्तर:- यदि पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में है तो पति के देहांत उपरान्त किसी भी आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नही मिलेगी।
प्रश्न:-(3) एक कार्मिक प्रोबेशन काल में अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। उनके देहांत के उपरांत आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देय होगी या नही ?
उत्तर:- कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 26.04.2011 एवं संशोधन आदेश दिनांक 25/04/2012 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी को परिवीक्षाकाल में मृत्यु होने पर आश्रित को नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देय होता है।
प्रश्न:-(4) एक अविवाहित कार्मिक का देहांत हो चुका है तो क्या उसके भाई को अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकती है ? कार्मिक ने अपने भाई को नॉमिनी बनाया हुआ है ?
उत्तर:-अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 में भाई या बहिन को मृतक आश्रित की परिभाषा में सम्मिलित नही किया गया है। अतः ऐसे मामलों में अनुकम्पा नियुक्ति तो देय नही होगी लेकिन नॉमिनेशन के अनुसार अन्य परिलाभों का भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा।
प्रश्न:- (5) एक कार्मिक की डेथ हो चुकी है। उनके दो पुत्र है जिसमे से एक पुत्र राजकीय सेवा में लेक्चरर के पद पर कार्यरत है तो क्या दूसरे पुत्र को नौकरी मिल सकती है ?
उत्तर:-अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के नियम 5 के अनुसार कार्मिक की डेथ होने के बाद उसकी पत्नी या पति, कोई एक पुत्र,अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र या अविवाहित दत्तक पुत्री केंद्र या राज्य सरकार अथवा केंद्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड़, संगठन, निगम में पहले से नियोजित है तो किसी आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देय नही होगी।
परन्तु जहां कार्मिक की विधवा पत्नी स्वयं के लिए अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन करती है तो उसे अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी। उस पर यह शर्ते लागू नही होगी।
प्रश्न:-(6):-एक कार्मिक की डेथ हो चुकी है। उसके 10 वर्ष का नाबालिग पुत्र है। कार्मिक की पत्नी पुत्र को बालिग होने पर नौकरी लगवाना चाहती है। क्या ऐसा हो सकता है ?
उत्तर:-अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के नियम 8 के अनुसार –
(1) अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन के पात्र हेतु न्यूनतम 16 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है।
(2) किसी विधवा की नियुक्ति हेतु कोई ऊपरी (अधिकतम) आयु सीमा नही है।
(3)अन्य आश्रितों के लिए अधिकतम ऊपरी सीमा में 5 वर्ष शिथिलन देय होता है।
नाबालिग आश्रित के आयु में शिथिलन राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। अतः इस हेतु निर्धारित समय सीमा में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा।
प्रश्न:-(7) एक कार्मिक की डेथ हो चुकी है और अभी लॉक डाउन लगा हुआ है तो कब तक अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन भर कर देना होगा ?
उत्तर:- अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जमा करवाने के लिए 90 दिन की समय सीमा निर्धारित है। अतः मृतक आश्रित को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आवेदन पत्र अपने कार्यालयाध्यक्ष के पास अवश्य जमा करवा देना चाहिए और आवेदन की पावती भी प्राप्त कर लेनी चाहिए।
प्रश्न:-(8) जलदाय विभाग में एक कार्मिक वर्क चार्ज पर कार्यरत थे उनकी डेथ हो चुकी है। क्या उनके किसी आश्रित को नोकरी लग सकती है ?
उत्तर:- वित्त विभाग के आदेश 19/09/2003 के अनुसार वर्क चार्ज कार्मिक की मृत्यु होने पर
ोने पर उनके आश्रितों को भी नियमानुसार अनुकंम्पा नियुक्ति देय होती है।
प्रश्न:-(9) अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता के बारे में बतावे ?
उत्तर:- (1) कनिष्ठ सहायक (LDC) पद (L-5) के लिए – शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकण्डरी उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण होना जरूरी है। हालांकि कम्प्यूटर कोर्स बाद में 2 वर्ष के परीविक्षाकाल मे भी उतीर्ण किया जा सकता है। कम्प्यूटर योग्यता निर्धारित अवधि में प्राप्त नही करने पर आदेश दिनांक 02.01.2017 के अनुसार कार्मिक जितनी विलम्ब अवधि से योग्यता अर्जित करेगा उतनी ही अवधि के लिए परिवीक्षाकाल को आगे बढ़ाया जाएगा।
निर्धारित समयावधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नही होने तक कोई वेतनवृद्धि नही दी जाएगी।
नोट :- अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त विधवा महिला एवं निःशक्त कार्मिको को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी गई है।
नोट :- निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा दिनांक 19.04.2018 को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार – पैरों से विकलांग कार्मिक को टंकण परीक्षा में छूट देय नही है।
(2) विज्ञान या कृषि संकाय से सीनीयर सेकण्डरी पास आश्रित प्रयोगशाला सहायक (L-8) के लिए आवेदन कर सकते है। इसमे पे लेवल 8 के अनुसार वेतन मिलता है।
(3) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (L-1) के लिए साक्षर होना आवश्यक है।
प्रश्न:-(10) एक कार्मिक की डेथ हो चुकी है। उनका एक पुत्र BEd किया हुआ है। क्या उसे अनुकम्पा नियुक्ति में अध्यापक पद पर अनुकम्पा नियुक्ति मिल सकती है ?
उत्तर:- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.08.2001 एवं 25.04.2012 के अनुसार यदि किसी कार्मिक की अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के दौरान निधन हो जाता है तो उसके आश्रित को अर्हक योग्यता होने पर आदेश दिंनाक 03.07.2019 के अनुसार पेमेट्रिक L-10 और L-11 (ग्रेड पे 3600 एवं 4200) में नियुक्ति दी जा सकती है।
सामान्य प्रकरणों में अनुकम्पा नियुक्ति कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद ही दी जाती है।
प्रश्न:-(11) एक मृत कार्मिक के आश्रित विवाहित पुत्र के दो से अधिक संतान है क्या उनको अनुकम्पा नियुक्ति मिल जाएगी ?
उत्तर:- किसी विवाहित आश्रित के 2 से अधिक संतान होने पर वह अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। आश्रित को इस आशय का शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ देना अनिवार्य है।
वित्त विभाग के आदेश 29/10/2005 के अनुसार 2 अधिक संतान का नियम मृतक की विधवा की नियुक्ति के मामले पर लागू नही होगा।
प्रश्न:-(12) हमारे विद्यालय में कार्यरत पंचायत सहायक की मृत्यु हो गई है तो उसके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति मिलेगी या नही ?
उत्तर:-पंचायत सहायक राज्य सरकार के कार्मिक की श्रेणी में नही आते है। अतः इनके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नही है।
प्रश्न -13. मेरी नियुक्ति अनुकम्पा के तहत कनिष्ठ सहायक पद पर हुई है जबकि मैं प्रयोगशाला सहायक की अर्हक योग्यता रखता हूँ। क्या अब मुझे प्रयोगशाला सहायक पद पर अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ मिल सकता है ?
उत्तर -अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अनुसार किसी पद पर एक बार नियुक्ति स्वीकार कर लेने एवं कार्यग्रहण कर लेने के बाद आश्रित सुविधा का उपभोग मान लिया जाता है । एक बार उक्त सुविधा का लाभ ले लेने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में अन्य पद पर नियुक्ति के लिए विचार नही किया जाएगा।
प्रश्न -14. अनुकम्पा आवेदन के साथ किन किन दस्तावेजो को संलग्न करना है ?
उत्तर – अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ, मृतक आश्रित के परिवार में किसी के भी राज्य/केंद्र/संगठन में सेवारत/नियोजन में नही होने का प्रमाणपत्र, अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, आवेदक के जाति/मूल निवासी/विवाह/चरित्र प्रमाणपत्र, आवेदक की जन्मतिथि हेतु आयु प्रमाणपत्र या आयु सम्बन्धी दस्तावेज, विवाह के समय दहेज नही लेने का नोटेराइज्ड शपथपत्र, धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने का नोटेराइज्ड शपथपत्र, आवेदक का स्वास्थ्य एवं पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र, मृतक कार्मिक का मृत्यु प्रमाणपत्र एवं सेवा समाप्ति आदेश की प्रतिलिपि, आवेदक की नियुक्ति हेतु आश्रित सदस्यों का नोटरी युक्त सहमति पत्र, आवेदक द्वारा आश्रित सदस्यों के भरण पोषण का नोटेराइज्ड शपथ पत्र, मृत कार्मिक की सेवा नियमित एवं निरन्तरता संबंधित प्रमाणपत्र, कार्यालयाध्यक्ष का अनुशंषा प्रमाणपत्र, आश्रित सदस्यों का आय के संबंध में आय उद्घोषणा पत्र, आवेदक पुत्री होने पर अविवाहित होने का प्रमाणपत्र, आवेदक पति/पत्नी है तो पुनः विवाह नही करने का प्रमाणपत्र आदि।
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मैंने 2016 में अनुकम्पा नियुक्ति के के लिए आवेदन किया था लेकिन विभाग ने यह कहते हुए मना कर दिया कि विवाहित पुत्री होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति दे नहीं है लेकिन अब तो सरकार ने भी नियमों में संशोधन कर दिया है तथा विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र माना है इस प्रकार क्या मुझे अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है क्या
पुत्री बड़ी और पुत्र के नाबालिक होने के कारण सरकार पुत्री को नौकरी का प्रावधान रख रही है क्या उसकी शादी के बाद वो अपना घर और बच्चे,सास ससुर को संभालेगी या अपने भाई और मां को संभालेगी उसकी जिंदगी क्या गधा की तरह कमाने में या काम करने में ही जायेगी क्या उसका अपना जीवन नहीं होगा पुत्री को भाई न होने के कारण नौकरी देना ठीक है,
My father 25 Rajput rejiment m haw the unki death 2016 m hui unko physical ceausilty m rkha h on duty ab MERI age 18 ho gyi kya mughko job mil skti h
Mene anukampa me ldc apply kiya hua tha mere ko constable de di hai mene join kar li hai constable me mene socha ki mere ko constable me ldc banayenge ab mere ko running ke dauran stomach me dard hota hai kya ab mere ko ldc milega .
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सर मेरे पिताजी कृषि विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत थे और उनका निधन 05/10/2023 को हो गया और उसके 34 दिन बाद मेने उनके कार्यालय मे अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन कर दिया था और उस बात को अब एक साल हो गया है लेकिन अभी तक अनुकम्पा नियुक्ति नही मिली है और अगर में उनके कार्यालय में बात करता हु तो वो यह कह कर बात को टाल देते है की हमारे विभाग में जो जिन कार्मिकों के परमोशन हुए हैं उनको जब तक पदस्थापन नही करते जब तक आप लोगो को जो नियुक्ति नही मिलेगी
क्या मृतक कर्मचारी जिस विभाग में कार्यरत हैं क्या उसके पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति दूसरे विभाग में दी जा सकती है अथवा नहीं
Raj.Govt.CompasonatesppointmentRules 1996 k Notification dt.08.04.2015 substituted ” at the deathof deased govt.servant OR at the appointment of the dependent.shall.be inserted.both condition.is applicable.only.single.Sir,I take VRS from 24.06.2017 my wife death on 01.07.2017 my VRS accepted on.19.09.2017 my son.apply for appointment 25.09.2017 LFADJaipur.given.appointment.on ,08.01.2018 and termination on 20.02.2018,My son take stay from.Hon’ble HighCourt.Jodhpur on 26.02.2018 now he is.continue on service,inthis context as per notification defination both conditions applicable or single,at the appointment of the dependent is applicable only.