क्या पति और पत्नी दोनों राजकीय सेवा में होने पर पति या पत्नी में से एक की मृत्यु हो जाने पर उनकी संतान को अनुकम्पा नियुक्ति मिलती है?राजस्थान राज्य कर्मचारियों हेतु महत्वूर्ण जानकारी
प्रश्न:- क्या पति और पत्नी दोनों राजकीय सेवा में होने पर पति या पत्नी में से एक की मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति मिलती है ?
उत्तर:-पति और पत्नी दोनों राजकीय सेवा में होने पर पति या पत्नी में से एक की मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति नही मिलती है।
अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आश्रित की परिभाषा
उत्तर:- अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के नियम 2(ग) के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आश्रित में कार्मिक की पत्नी/पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री (परित्यक्ता पुत्री को भी अविवाहित की श्रेणी में माना जाता है), विधवा पुत्री एवं मृत कर्मचारी द्वारा अपने जीवनकाल में वैधानिक रूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र/पुत्री को आश्रित माना जाता है।
नोट :- राज्य सरकार के निर्णय एवं कार्मिक विभाग के स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 31.05.2016 के अनुसार मृतक कार्मिक का ऐसा पुत्र, जिसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री पूर्व से ही नियोजित है तो उस पुत्र को मृतक कार्मिक आश्रित श्रेणी में नही माना जाएगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति देय नही होगी।
हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े – https://t.me/sarkariresult2024net