लीव नॉट ड्यू/अदेय अवकाश राजस्थान राज्य कर्मचारियों हेतु महत्वपूर्ण जानकारी सरकार
प्रश्न:- किसी कर्मचारी के अवकाश खाते में मेडिकल अवकाश बकाया नहीं है। क्या कर्मचारी को बीमार होने पर माईनस अवशेष दर्शाया जाकर मेडिकल अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है ? उचित मार्गदर्शन करें।
उत्तर:- सेवा निवृति से पूर्व के मामलों को छोड़ कर जिस कार्मिक ने तीन वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है उस कार्मिक के पास अन्य कोई अवकाश शेष नहीं हो तब लीव नॉट ड्यू/अदेय अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
इसमें जितने दिन का अवकाश लिया जाता है कार्मिक के अर्द्ध वेतन अवकाश लेखा में डेबिट किया जाएगा तथा भविष्य में अर्जित अवकाश में से समायोजित किया जाएगा।
उदाहरण:- किसी कार्मिक के पास कोई अवकाश शेष नहीं है तथा वह बीमार ही गया और उसने चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर 20 दिन का लीव नॉट ड्यू/अदेय अवकाश चाहा है तो कार्मिक के अर्द्ध वेतन अवकाश में से (-20) लिखा जाएगा और जब कर्मचारी अर्द्ध वेतन अवकाश अर्जित करेगा तब इसमें से समायोजित कर अवकाश संख्या 00 कर दी जाएगी।
लीव नॉट ड्यू अवधि में कार्मिक को अर्द्ध वेतन ही प्राप्त होगा। नियम 93(3)(ग) के अनुसार संपूर्ण सेवाकाल में 360 दिन से अधिक का लीव नॉट ड्यू स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा जिसमें एक समय में 90 दिन से अधिक का नहीं होगा तथा 180 दिन का अदेय चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर एवं शेष अन्य आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा।
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