प्रोबेशन पीरियड के दौरान अवैतनिक अवकाश राजस्थान राज्य कर्मचारियों हेतु महत्वपूर्ण जानकारी।
1. यदि कोई कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड के दौरान अवैतनिक अवकाश ग्रहण करता है तो उसके स्थायीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?
उत्तर- वित्त विभाग के आदेश दिंनाक 08.01.2020 के अनुसार 30 दिन तक अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशनकाल में कोई वृद्धि नही होगी लेकिन 31 दिन होते ही प्रोबेशन पूरे 31 दिन तक आगे खिसक जाएगा।
2. प्रोबेशन पीरियड में कितने दिनों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है?
उत्तर – एक माह तक का अवैतनिक अवकाश नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत करेंगे इससे अधिक अवैतनिक अवकाश (आपातकालीन परिस्थितियों में) प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत होंगे।
3.प्रोबेशन पीरियड के दौरान अवैतनिक अवकाश लेने की प्रक्रिया क्या रहेगी?
उत्तर-प्रोबेशन में 30 दिन तक अवैतनिक अवकाश उचित निजी कारण से एवं इससे अधिक स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के आधार अपने डीडीओ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके पूर्व स्वीकृति (नियुक्ति अधिकारी/ प्रशासनिक विभाग) के आधार पर लिया जा सकता है।
नोट :- प्रोबेशन काल मे 15 आकस्मिक अवकाश एवं अवैतनिक अवकाश के अलावा ( मातृत्व,पितृत्व एवं विशेष परिस्थितियों में CCL अवकाश को छोड़कर) अन्य अवकाश देय नही है। उच्च अध्ययन या परीक्षा तैयारी हेतु अवैतनिक अवकाश देय नहीं है।
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