कोरोना वायरस(COVID 19) के कारण अनाथ होने वाले अभ्यर्थियों की अनुकंपा नियुक्ति
प्रश्न- कोरोना वायरस(COVID 19) के कारण अनाथ होने वाले अभ्यर्थियों की अनुकंपा नियुक्ति सबंधित जानकारी दीजिये
. ऐसे अभ्यर्थी की अनुकंपात्मक नियुक्ति जो कोरोना वायरस संक्रामक रोग (कोविड 19) के कारण अनाथ हो गए थे उनको निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनुकंपा नियुक्ति देय होगी :-
. राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
. ऐसा व्यक्ति (अनाथ) जिसके, अपने जैविक या दत्तक माता पिता (दोनो) जिनकी मृत्यु 31.03.2023 को या उससे पूर्व COVID- 19 के कारण हो गई हो
या
. माता पिता की मृत्यु किसी एक की पूर्व में हो गई हो और दूसरे की मृत्यु 31.03.2023 को या उससे पूर्व कोरोना के कारण हो गई
. यानी माता पिता की साधारण मृत्यु पर यह नियम लागू नहीं है दोनो मेसे किसी एक मृत्यु COVID 19 से होनी चाहिए
.अभ्यर्थी इन नियमों के तहत पद के लिए शैक्षणिक एवं अन्य अहर्ताएँ एवं शर्तें पूर्ण करता हो
. अभ्यर्थी 18 वर्ष की आयु पूर्ण नही की हो और माता पिता के मृत्यु के समय उन पर पूर्ण आश्रित होना
. माता पिता के मृत्यु के समय या नियुक्ति के समय कुटुंब का कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य , कानूनी बोर्ड, संगठन, या निगम के अधीन नियमित आधार पर नियुक्ति नही होना चाहिए
.अभ्यार्थी इन नियमो के तहत संबंधित जिला कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा
. जिला कलक्टर अपने जिले रिक्त की उपलब्धता के आधार पर नियुक्ति देंगे। पद रिक्त नही होने पर संभागीय आयुक्त नियुक्ति देंगे, वहा भी पद रिक्त नही होने पर कार्मिक विभाग अपने स्तर पर रिक्त पर पर नियुक्ति देगा.
. नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद के लेवल L- 9 तक योग्यता के आधार पर नियुक्ति होगी
कोरोना वायरस(COVID 19) के कारण अनाथ होने वाले अभ्यर्थियों की अनुकंपा नियुक्ति आदेश
एडमिन पैनल
पेमेनेजर इन्फो
हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े – https://t.me/Governmentemployeesnews