विद्यालय में आग लगने के कारण काफ़ी सामग्री जल गई अब क्या कार्रवाई की जाएगी?
विद्यालय में आग लगने के कारण काफ़ी सामग्री जल गई अब कार्यालय स्तर पर क्या कार्रवाई की जाएगी?
सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम भाग-I के नियम 21(1) के अनुसार रु.15000/- (पुस्तक मूल्य) से अधिक की समस्त हानियों की सूचना विभागीय अधिकारी द्वारा विभागाध्यक्ष को और विभागाध्यक्ष द्वारा सरकार को दी जाएगी।
अतः आग लगने की सूचना सम्बंधित CBEO को देते हुए प्रति निदेशक, वित्तीय सलाहकार, सम्भागीय संयुक्त निदेशक, मुख्य ज़िला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी ।
सम्बंधित पुलिस थाने में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी।
यदि विद्यालय किसी PEEO के अधीन है तो उसको भी प्रति प्रेषित की जाएगी।
तत्पश्चात निदेशालय द्वारा प्राप्त निर्देशों की पालना में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच करवाई जाएगी।
जांच प्रतिवेदन के आधार नियम 22 के प्रावधानानुसार उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाएगा।
नियम 23 के प्रावधानानुसार हानियों का अपलेखन किया जाएगा।
यदि भंडार सामग्री का बीमा करवाने के विभागीय निर्देश होने के उपरांत भी बीमा नहीं करवाया गया है तो इसके लिए सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा और आग के कारण हुई हानि की वसूली की जाएगी।
हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े – https://t.me/Governmentemployeesnews