नीलामी प्रक्रिया राजस्थान
GF & AR Vol.I PART-II द्वारा राजस्थान सरकारी कार्यालयों एवं विद्यालयों में नीलामी हेतु नियमानुसार निम्न नीलामी प्रक्रिया वर्णित की गयी है
नीलामी प्रक्रिया
क्र. सं. | नीलामी प्रक्रिया विवरण | नीलामी प्रक्रिया के चरण |
1 | 01 एस.आर. 05 तैयार करना GF&AR Vol.I PART-II Rule 17(1) | एस.आर. 5 में नकारा/अनुपयोगी सामान की सूची तैयार की जाएगी। एस.आर. 5 पर कार्यालयाध्यक्ष, पुस्तकालय प्रभारी/भण्डार प्रभारी के हस्ताक्षर होंगे। यदि कोई प्रयोगशाला का सामान हो, ऐसी स्थिति में प्रयोगशाला प्रभारी के हस्ताक्षर होंगे। |
2 | निरीक्षण/सर्वेक्षण समिति का गठन GF&AR Vol.I PART-II Rule 18 | A.रु 10 लाख से कम पुस्तक मूल्य की सामग्री हेतु समिति- 1.वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी 2.AO /AAO-I/AAO-II/Jr.Accountant 3.विशेषज्ञ(सामान की प्रकृति अनुसार) B.रू 10 लाख एवं अधिक पुस्तक मूल्य की सामग्री हेतु समिति- 1.वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी 2.F.A./C.A.O./Sr.AO/AO/AAO-I 3.विशेषज्ञ(सामान की प्रकृति अनुसार) नोटः- 1 मूल्यवान मशीनरी/उपकरण के निस्तारण हेतु विशेषज्ञ अथवा अधिकृत विक्रेता से रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है।। 2.कम्प्यूटर से संबंधित सामग्री की स्थिति में IT Policy 2015 के प्रावधानों की पालना करना आवश्यक होगा। एस.आर. 5 में अंकित सामान के निरीक्षण उपरान्त उक्त समिति अपनी रिपोर्ट एस.आर. 6 में प्रस्तुत करेंगे। |
3 | आरक्षित मूल्य का निर्धारण GF&AR Vol.I PART-II Rule 21(iv) | आइटम की किस्म तथा अखबार, पुस्तक, लोहे का सामान, पीतल का सामान इत्यादि के अनुसार आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। |
4 | अनुपयोगी घोषित करने का आदेश जारी करना GF&AR Vol.I PART-II Rule 17 | सामान को अनुपयोगी घोषित करने हेतु अनुलग्नक ’क’ में उल्लेखित सामान की न्यूनतम उपयोगिता अवधि एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (खण्ड-ा) भाग-ााा में उल्लेखित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के आईटम संख्या -11 में प्रदत्त शक्तियों को ध्यान में रखना है। |
5 | व्ययन समिति का गठन GF&AR Vol.I PART-II Rule 22 | (A) रू 2 लाख तक के पुस्तक मूल्य की सामग्री हेतु समिति- 1.कार्यालयाध्यक्ष 2.AAO-I/AAO-II/Jr.Accountant 3.कोषाधिकारी का प्रतिनिधि-AAO-I/AAO-II/Jr.Accountant (B) रू 2 लाख से अधिक एवं 10 लाख से कम तक के पुस्तक मूल्य की सामग्री हेतु समिति- 1.कार्यालयाध्यक्ष 2.AO /AAO-I/AAO-II/Jr.Accountant 3.कोषाधिकारी का प्रतिनिधि-AO /AAO-I/AAO-II/Jr.Accountant (C) रू 10 लाख एवं अधिक पुस्तक मूल्य की सामग्री हेतु समिति- 1.विभागाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा नामित वरिष्ठतम अधिकारी 2.कार्यालयाध्यक्ष 3.विभाग के वरिष्ठतम लेखाधिकारी का प्रतिनिधि जो कि AAO-II से कम पदधिकारी ना हो। पुस्तक मूल्य रू 15 लाख से अधिक होने पर-AAO-II (D) रद्दी कागज हेतु- 1.कार्यालयाध्यक्ष 2- AAO-I/AAO-II/Jr.Accountant मोटर यान एवं बड़ी मशीनें और उपकरणों के लिए- 1.नियंत्रक, राज्य मोटर गैराज विभाग, राजस्थान,जयपुर -चेयरमैन 2.वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापित(सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा नामित)- सदस्य 3.मोटर गैराज विभाग का लेखा संवर्ग का वरिष्ठतम अधिकारी- सदस्य 4.स्टोर इंचार्ज (तकनीकी अधिकारी) राज्य मोटर गैराज विभाग – सदस्य सचिव जब एक मोटर वाहन अनुपयोगी घोषित कर दिए जाए और इन्हें मोटर गैराज,जयपुर में लाना साध्य/मितव्ययी नहीं है, इन्हें निम्नलिखित गठित समिति द्वारा सम्बन्धित जिले में नीलाम किया जाएगा- 1.जिला कलेक्टर या इसका नाम निर्देशिती जो जिला स्तरीय अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो – अध्यक्ष 2.सम्बन्धित कार्यालय का वरिष्ठतम अधिकारी जो जिला स्तरीय अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो – सदस्य सचिव 3.जिला कोषाधिकारी – सदस्य 4.तकनीकी अधिकारी – सदस्य उक्त समिति का गठन सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा किया जायेगा ऐसे यानों का व्ययन, जिनके सुसंगत दस्तावेज नहीं है या जिनका रजिस्ट्रीकरण नहीं हो सका था,यानों चेसिस/इंजन इत्यादि का सुसंगत दस्तावेज रखने के पश्चात पुराने लोहे(स्क्रैप) के रूप में नीलाम की अनुमति दी जा सकेगी। जयपुर से भिन्न जिलों में अनुपयोगी घोषित मोटर पुर्जों और टायरों, ट्यूबों का नीलाम सम्बन्धित जिले में किया जाए |
6 | नीलामी का प्रचार GF & AR Vol.I PART-II Rule 25 | पुस्तक मूल्य दिवस विवरण रू 50,000/-तक 07 दिन 1.समस्त क्षेत्रीय और खण्डीय मुख्यालय . 2.जीएसटीरजिस्टर्ड बोलीदाता (न्यूनतम तीन) रू 50,000/- से रू 2.50 लाख तक 10 दिन 1.समस्त क्षेत्रीय और खण्डीय मुख्यालय के . . नोटिस बोर्ड . 2.एक क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय समाचार पत्र स्थानीय . . संस्करण रू 2.50 लाख से अधिक रू 10 लाख तक 15 दिन 1.समस्त क्षेत्रीय और खण्डीय मुख्यालय के . . नोटिस बोर्ड . 2.एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र रू 10 लाख से अधिक 20 दिन 1.समस्त क्षेत्रीय और खण्डीय मुख्यालय के . . नोटिस बोर्ड . 2.एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र . 3. एक राष्ट्रीय स्तरीय समाचार पत्र 4.NITs प्रकाशित करने वाला कोई एक Trade Journal |
7 | बयाना/अमानत राशि GF&AR Vol.I PART-II Rule 24 | पुस्तक मूल्य का 2 प्रतिशत, न्यूनतम 500/- अधिकतम 50,000/- |
8 | विक्रय लेखा एस.आर. 7 GF&AR Vol.I PART-II Rule 23 | एस.आर. 07 नीलामी के दिन तैयार किया जाएगा। इस पर व्ययन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर होगें। कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के प्रतिनिधि के अभाव में नीलामी का कार्य सम्पन्न नहीं किया जाएगा। |
9 | जी.एस.टी. सफल बोलीदाता द्वारा जमा करवाया जाएगा। | |
10 | निरीक्षण/सर्वेक्षण समिति एवं व्ययन समिति में सदस्य संख्या में वृद्धि भी की जा सकती है। |
Education Department, Jodhpur

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