स्वैच्छिक सेवानिवृति नियम राजस्थान
प्रश्न:-स्वैच्छिक सेवा निवृति के बारे में सामान्य जानकारी बतावे ?
राजस्थान में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नियम क्या है?
उत्तर:-राजस्थान में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कब ले सकते है? :-
(1) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) 1996 नियम 50 के अनुसार कोई भी कर्मचारी जिसने 15 वर्ष की अर्हकारी (Qualifying) सेवा पूर्ण करली है, वह न्यूनतम 3 महीने पूर्व नियुक्ति अधिकारी को नोटिस देकर स्वैच्छिक सेवानिवृति (VRS) ले सकता है।
(2) VRS का उचित कारण जैसे किसी चुनाव में चुनाव में लड़ना हो या कोई तत्कालीन कारण होने के मामले में नियुक्ति अधिकारी तीन महीने की अवधि में शिथिलन प्रदान कर सकते है एवं उसका VRS आवेदन 3 महीने से कम अवधि का नोटिस स्वीकार किया जा सकता है।
(3) स्वैच्छिक सेवानिवृति नियम -चुनाव में हार जाने के बाद कार्मिक वापस अपनी ड्यूटी पर जॉइन करना चाहे तो वापस सेवा में लगाने का कोई प्रावधान नही है परन्तु निर्धारित योग्यता अनुसार वह सीधी भर्ती में पुनः नई नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है।
(4) कर्मचारी यदि निलंबित हो या उसके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित हो या कोई फौजदारी प्रकरण चल रहा है तो उस परिस्थिति में स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकृत नही की जाती है।
(5)स्वैच्छिक सेवानिवृति नियम – स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत होने के बाद उसे वापस नही लिया जा सकता है अतः पूर्ण सोच विचार करने के बाद ही VRS के लिए आवेदन करें।
(6) ऐसा कार्मिक जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करते समय किसी स्वायत्तशासी निकाय या सार्वजनिक उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर हो और वह स्थायी रूप से समाहित (absorb) होने के लिए आवेदन कर रहा है तो उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
(7) स्वैच्छिक सेवानिवृति नियम -स्वैच्छिक सेवानिवृति का दिन अकार्य दिवस माना जाता है अर्थात उस दिन का वेतन भुगतान नही किया जाता है लेकिन सेवा से कार्यमुक्त VRS के दिन ही किया जायेगा।
(8) स्वैच्छिक सेवानिवृति नियम -नियम 50 (5) के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृति पर समस्त परिलाभ (पेंशन, ग्रेच्युटी, कॉम्युटेशन, PL नगदीकरण) VRS लेने की दिनांक से पूर्व आहरित वेतन के अनुसार देय होते है।
नोट:- जुलाई महीने से VRS का आवेदन करते समय यह विशेष ध्यान रखे कि यदि एक जुलाई से VRS का आवेदन किया है तो जुलाई का इंक्रिमेंट नही लगेगा क्योकि VRS का दिन अकार्य दिवस होता है एवं उस दिन के वेतन का भुगतान भी नही किया जाता है ।अतःजुलाई से VRS लेते समय एक जुलाई के स्थान पर 2 जुलाई या उसके बाद की तिथि से ही VRS के लिए आवेदन करें जिससे इंक्रिमेंट एवम अन्य पेंशन परिलाभों में कोई नुकसान नही होवे।।
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