कार्यालय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत योग्य अवकाश
कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत योग्य:-
A.उपार्जित अवकाश:नियम 91 किसी कारण से एक बार में 120 दिन तक।*समर्पित अव.:नियम 91 A हर वित्त वर्ष में 15 दिन तक *सेवा निवृति/मृत्यु पर उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान:नियम 91 B सेवानिवृति पर/नियम 91C मृत्यु पर अधिकतम 300 दिन तक।
B.*अर्द्ध वेतन अवकाश HPL: नियम 93(1) किसी भी कारण से 120 दिन तक*
रूपांतरित अवकाश: नियम 93(2)स्थाई/3 वर्ष या ज्यादा सेवा वाले अस्थाई कार्मिकों को मान्य व सक्षम स्तर के चिकित्सक/चिकित्सा बोर्ड के रोग प्रमाणपत्र के आधार पर, शिक्षा हेतु 120 दिन तक।
*अदेय अव काश:नियम 93(3)कोई अवकाश शेष ना हो,अधिकारी संतुष्ट हो कि लौटने के बाद इतनी HPL अर्जित कर लेगा।एक बार में 90 दिन तक(पूरे सेवाकाल में 360 दिन जिसमें 180 दिन खुद की बीमारी के सक्षम चिकित्सक के प्रमाणपत्र आधार पर व 180 दिन अन्य कारण से)।स्थाई/3 वर्ष या ज्यादा सेवा वाले कार्मिकों को देय।
C.असाधारण अवकाश:नियम 96 किसी कारण से 3 माह/120 दिनों तक।प्रतिदिन हेतु 1/10 उपा.अव कम होगा*पूरे प्रोबेशन ट्रेनिंग काल में 30 दिन तक का नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत करेगा।
D.मातृत्व अवकाश: नियम103 महिला कार्मिक को दो संतान तक दो बार180-180 दिन तक,कोई संतान जीवित ना रहे तो तीसरी बार देय।प्रोबेशन ट्रेनिंग में नियम 122A व 103 में देय है।नियुक्तिपूर्व प्रसव मामले में ज्वाइन के बाद देय।*गर्भपात अव.पूरे सेवाकाल में 6 सप्ताह तक सक्षम चिकित्सक के प्रमाणपत्र पर देय,
E.Child Adoption leave:शिशु गोद लेने पर 180 दिनों तक।प्रोबेशन ट्रेनी को देय नहीं है।
F.पितृत्व अवकाश:नियम 103 A पत्नी की प्रसूति के15 दिन पूर्व से प्रसूति के 90 दिन तक के मध्य पुरुष कार्मिक को 15 दिवस तक।प्रोबेशनर ट्रेनी को भी देय है।
G.चाइल्ड केयर लीव:महिला/एकल पुरुष कार्मिक को एक बार में 120 दिन,वर्ष में 3 बार।प्रोबेशनर ट्रेनी को विशेष मामलों में देय प्रोबेशन ट्रेनिंग काल बढ़ेगा।
>>सभी तरह के अवकाश अन्य अवकाश के साथ ले सकते हैं लेकिन कार्यालयाध्यक्ष इन सबको मिलाकर अधिकतम 120 दिनों का एक बार में स्वीकृत कर सकता है।जहां 120 दिन से कम की सीमा अंकित है वहां वो सीमा ही लागू होगी।
>>इन अवकाशों के साथ आकस्मिक अवकाश और/या क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश और/या विशेष आकस्मिक अवकाश नहीं ले सकते हैं।
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