पालनहार योजना क्या है ?
पालनहार योजना क्या है
>> पालनहार योजना क्या है ? उद्देश्य
अनाथ एवम देखरेख और संरक्षण वाले बच्चों के पालन पोषण , शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नही की जाकर समाज के भीतर ही बालक बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदारों/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य सरकार की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा , भोजन , वस्त्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना
>> शुरुआत
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा यह योजना 08/02/2005 में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई
लेकिन
23/08/2005 में इसमें सभी जातियों के अनाथ बच्चों को शामिल किया गया
>> अनाथ एवम देखरेख और संरक्षण की आवश्यकताएं वाले बालक बालिकाओं की श्रेणी
1: अनाथ बच्चे
2:न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु
दंड / आजीवन कारावास प्राप्त
माता पिता के बच्चे
3:निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा
माता के बच्चे
4:पुनर्विवाहित विधवा माता के
बच्चे
5:एड्स पीड़ित माता /पिता के
बच्चे
6:कुष्ठ रोग से पीड़ित माता /पिता
के बच्चे
7:नाता जाने वाली माता के बच्चे
8:विशेष योग्यजन माता /पिता
के बच्चे
9:तलाकशुदा / परित्यकता महिला के बच्चे
10:सिलिकोसिस पीड़ित माता /पिता के बच्चे
>> पालनहार योजना क्या है ? अनुदान पात्रता
1: बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए किंतु बच्चे द्वारा
12th कक्षा अथवा निम्न कक्षा में अध्ययनरत होने से पूर्व यदि
18वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चो को एक अतिरिक्त वर्ष तक (19वर्ष तक) की उम्र पूर्ण करने तक लाभ दिया जाएगा
उक्त लाभ बच्चे की 19 वर्ष की उम्र पूर्ण होने या 12th कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद देय नही होगा
2: पालनहार व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी हो या तीन वर्ष से अधिक समय से राजस्थान में निवासरत हो , का प्रमाण पत्र
3: योजना में परिभाषित बच्चे आवेदन की तिथि को पालनहार के पास रह रहा हो
4: पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से ज्यादा नही होनी चाहिए
5: पालनहार के लिए सरपंच , प्रधान , पंचायत समिति सदस्य , वार्ड पार्षद , नगरीय निकाय के प्रतिनिधि का यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उक्त बच्चा अनाथ श्रेणी में है और वर्तमान में पालनहार (नाम)के घर पर रहता है जो इसकी पूरी देखभाल करते है
6: अनाथ बच्चे के संदर्भ में माता पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र
7: न्यायिक प्रक्रिया के केस में
न्यायालय द्वारा जारी दंडादेश की प्रति
8: विधवा महिला के केस में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की प्रति
9: एड्स केस में राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी में कराए गए पंजीयन का प्रमाण पत्र या ग्रीन डायरी
10: पुनर्विवाहित विधवा माता के संदर्भ में पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र
11: कुष्ठ रोग के केस में चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
12: नाता जाने वाली माता के संदर्भ में ग्रामीण / शहरी क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम साहब का प्रमाण पत्र
13: विशेष योग्यजन के केस में चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40% या उससे अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र
14: तलाकशुदा या परित्यकता महिला के केस में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
>> पालनहार योजना क्या है ? शर्तें
1: 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे का प्रवेश आंगनवाड़ी में होना अनिवार्य है
2: 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे का प्रवेश किसी विद्यालय में होना अनिवार्य है
3: आंगनवाड़ी या विद्यालय में प्रवेश का प्रतिवर्ष प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य
>> पालनहार योजना क्या है ? अनुदान राशि
1: अनाथ श्रेणी के 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे को 1500 रुपए प्रतिमाह और 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे को 2500 रुपए प्रतिमाह देय
2: शेष अन्य सभी श्रेणी में
0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए 500 रुपए प्रतिमाह और 6 से 18 माह के बच्चे के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह देय
3: पुस्तके , स्टेशनरी , स्वेटर , जूते इत्यादि के लिए एकमुश्त 2000 रुपए देय
( विधवा पालनहार और नाता पालनहार में देय नही )
पालनहार योजना क्या है ? नोट
1 जुलाई 2023 से अन्य श्रेणी की राशि में वृद्धि की घोषणा की गई
500 से बढ़ाकर 750
1000 से बढ़ाकर 1500
SSO ID LINK – https://sso.rajasthan.gov.in/signin