कम्यूटेशन फार्मूला राजस्थान
राजस्थान सिविल सर्विस पेंशन कम्यूटेशन रूल्स,1996 में पेंशन को कम्यूटेशन करवाना ऐच्छिक है।स्वीकृत पेंशन में से एक रू से स्वीकृत पेंशन के अधिकतम एक तिहाई भाग तक को ही कम्युट कराया जा सकता है।से.नि. की तिथि से एक वर्ष के भीतर ही बिना चिकित्सा जांच के और उसके बाद केवल चिकित्सा जांच के बाद ही इसका लाभ देय है।भुगतान के बाद ही वसूली चालू की जा सकती है जो 14 वर्ष तक की जाती है।कुछ मामलों में 14 वर्ष 1 माह तक भी वसूली होती है।इस अवधि से पूर्व ही पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर शेष राशि की वसूली नहीं की जाती है।सेवानिवृत्ति की तिथि से या उसके बाद में आवेदन करने की तिथि के बाद वाले जन्म दिवस को आयु के समक्ष कम्युटेशन टेबल में अंकित फैक्टर से गुणा करके उतने वर्षों की राशि ही दी जाती है।चिकित्सा जांच में खराब स्वास्थ्य के कारण चिकित्सक वास्तविक आयु में एक या अधिक वर्ष जोड़ सकता है या लाभ देने से मना करने की सिफारिश भी कर सकता है। आयु में वृद्धि करने पर उसके अनुसार ही फैक्टर लगी करके राशि मिलती है ।
कम्यूटेशन फार्मूला राजस्थान यथा:-
1.मूल वेतन आदि 60000 रू
2.स्वीकृत पेंशन 30000 रू
3.कम्यूट पेंशन 10000 रू
कम्यूटेशन फार्मूला राजस्थान गणना सूत्र 10000*12*8.194 (61 वें जन्म दिवस पर अंकित फैक्टर) =960000 रू देय।
कुल वसूली होगी 10000 रू प्र मा*168 माह=1680000 रू।
इसे समयपूर्व जमा करवाने की कोई सुविधा वर्तमान में नहीं है।
बाबू लाल नाई,सेवानिवृत्त लेखाधिकारी राज.सर.,जयपुर।
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